
11 दिन बाद तिहाड़ जेल से छूटेंगे राजपाल यादव, HC ने दी जमानत, लेकिन रखी ये शर्त
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बॉलीवुड अभिनेता राजपाल यादव को 2018 के चेक बाउंस मामले में अंतरिम जमानत मिल गई है. 9 करोड़ रुपये के भुगतान में चूक के चलते उन्हें तिहाड़ जेल में आत्मसमर्पण करना पड़ा था.
बॉलीवुड एक्टर राजपाल यादव को आखिरकार जमानत मिल गई है. वो 2018 के एक चेक बाउंस मामले में कानूनी जांच के घेरे में थे. अदालत में तय की गई भुगतान शर्तों को पूरा न करने पर उन्हें फरवरी के पहले हफ्ते में तिहाड़ जेल में आत्मसमर्पण करने के लिए कहा गया था. एक्टर 11 दिन से जेल की सलाखों के पीछे बंद थे.
राजपाल की जमानत पर आया फैसला
पिछले हफ्ते उनकी जमानत याचिका दिल्ली हाईकोर्ट ने खारिज कर दी थी. अदालत ने 9 करोड़ रुपये का भुगतान बार-बार न करने की वजह से उन्हें राहत देने से इनकार कर दिया था.
हालांकि अब इस मामले में उन्हें आखिरकार राहत मिल गई है. फिल्म इंडस्ट्री से जुड़े कई लोगों द्वारा आर्थिक मदद की पेशकश के कुछ दिनों बाद, सोमवार 16 फरवरी को राजपाल यादव को जमानत मिल गई. हालांकि ये जमानत अंतरिम है. कोर्ट से उन्हें 18 मार्च तक की ही रिहाई के आदेश दिए हैं.
ये जमानत उन्हें भतीजी की शादी में शाहजहांपुर में शामिल होने के लिए दी गई है. राजपाल यादव के वकील ने HC को जानकारी दी कि उन्होंने 1.5 करोड़ का डीडी जमा करा दिया है. साथ ही कोर्ट से उन्हें पासपोर्ट सरेंडर करने का आदेश मिला है. अब अगली सुनवाई 18 मार्च को होगी.
वादा कर मुकरे थे राजपाल













