10वीं-12वीं की एग्जाम फीस नहीं होगी वापस, SC में पेरेंट्स की याचिका खारिज
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सुप्रीम कोर्ट को इस दलील में कोई दम नहीं नजर आया जबकि राज्यों के माध्यमिक और उच्च परीक्षा बोर्ड्स की दलील ज्यादा मजबूत है कि परीक्षा की तैयारियां तो थी ही बस ऐन वक्त पर कोविड का प्रकोप तेज हो गया.
सुप्रीम कोर्ट ने उन अभिभावकों की दलील खारिज कर दी है जो राज्य बोर्ड्स को ये निर्देश देने की गुहार लगा रहे थे कि 10वीं और 12वीं के जब इम्तिहान ही नहीं हुए तो उनको परीक्षा शुल्क वापस करने का आदेश दिया जाए. जस्टिस एएम खानविलकर और जस्टिस दिनेश माहेश्वरी की पीठ ने कहा कि उन्हें इस दलील में कोई दम नहीं नजर आया जबकि राज्यों के माध्यमिक और उच्च परीक्षा बोर्ड्स की दलील ज्यादा मजबूत है कि परीक्षा की तैयारियां तो थी ही बस ऐन वक्त पर कोविड का प्रकोप तेज हो गया. इसलिए तैयारियों पर किया गया सारा खर्च ही जाया हो गया.More Related News
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