
हॉस्टल रेंट पर भी लगेगा GST? जानें- कोर्ट का आदेश
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हर साल करोड़ों रुपये हॉस्टलों के किराये में जाते हैं. तो क्या इस लेनदेन यानी हॉस्टल फीस पर जीएसटी लगेगा? इस मामले में हाल में जीएसटी कोर्ट का एक दिलचस्प आदेश आया है.
देश में लाखों की संख्या में स्टूडेंट्स हॉस्टल्स में रहते हैं. हर साल करोड़ों रुपये हॉस्टलों के किराये में जाते हैं. तो क्या इस लेनदेन यानी हॉस्टल फीस पर जीएसटी लगेगा? इस मामले में हाल में जीएसटी कोर्ट का एक दिलचस्प आदेश आया है. (फाइल फोटो: Getty Images) अथॉरिटी फॉर एडवांस रूलिंग्स (एएआर) की महाराष्ट्र बेंच के पास यह मामला आया था. केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर और सीमा शुल्क बोर्ड (सीबीआईसी) 12 फरवरी 2018 के अपने सर्कुलर में स्पष्ट कर चुका था कि यदि हॉस्टल आवास शुल्क एक निर्धारित सीमा से कम है, तो उसे जीएसटी से छूट दी जाएगी. (फाइल फोटो: Getty Images) महाराष्ट्र के कोल्हापुर स्थित संस्था घोड़ावत एडुसर्व के एक मामले में विवाद खड़ा हुआ था. घोड़ावत एडुसर्व कक्षा 11 और 12 के स्टूडेंट्स को व्यावसायिक प्रशिक्षण और कोचिंग सेवाएं प्रदान करती है. इसके तहत दी जाने वाली हॉस्टल सुविधाएं वैकल्पिक थीं और कोचिंग शुल्क का हिस्सा नहीं थीं. (फाइल फोटो: Getty Images)More Related News

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