
हेट स्पीच पर सुप्रीम कोर्ट सख्त, कहा शिकायत हो या न हो फिर भी दर्ज हो FIR
AajTak
नफरती भाषणों को देखते हुए सुप्रीम कोर्ट ने नाराजगी जताई है. कोर्ट ने अपने साल 2022 के एक फैसले को विस्तार देते हुए कहा कि हेट स्पीच से जुड़े मामले किसी भी राज्य में हों, उन पर स्वत: संज्ञान के तहत FIR दर्ज की जाए. इसके पहले सरकार ने तीन राज्यों उत्तर प्रदेश, दिल्ली और उत्तराखंड में हेट स्पीच को लेकर तुरंत केस दर्ज करने का निर्देश दिया था.
लगातार बढ़ते जा रहे हेट स्पीच के मामलों पर सुप्रीम कोर्ट ने सख्ती बरती है. नफरती भाषणों के खिलाफ देश की सर्वोच्च अदालत ने कड़ा रुख अपनाने का निर्देश दिया है. सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को निर्देश दिया है कि 'ऐसे भाषण जो नफरत से भरे हों उन्हें गंभीर अपराध' करार दिया जाए. इसके साथ ही भाषण देने वालों के खिलाफ मामला दर्ज किया जाए. कोर्ट ने कहा कि देश के धर्मनिरपेक्ष ताने बाने को प्रभावित करने वाले इन भाषणों को "गंभीर अपराध" माना जाए. अगर किसी ने इनके खिलाफ शिकायत न भी की हो, तो भी मामला दर्ज कर लिया जाए.
लापरवाह अफसरों पर भी होगी कार्रवाई सुप्रीम कोर्ट ने ऐसा ही आदेश साल 2022 में भी दिया था. अपने 2022 के आदेश के दायरे को सुप्रीम कोर्ट ने तीन राज्यों , उत्तर प्रदेश, दिल्ली और उत्तराखंड से बढ़ाते हुए पूरे देश में लागू किया है. इसे लेकर जस्टिस केएम जोसेफ और बीवी नागरत्ना की पीठ ने अधिकारियों को यह भी स्पष्ट कर दिया कि कार्रवाई करने में किसी भी तरह की हिचकिचाहट को शीर्ष अदालत की अवमानना के तौर पर देखा जाएगा. ऐसे में लापरवाह अधिकारियों पर भी कार्रवाई की जाएगी.
स्वतः संज्ञान लेकर होगी कार्रवाई कोर्ट ने निर्देश दिया है कि सभी राज्य और केंद्र शासित प्रदेश यह सुनिश्चित करेंगे कि जब भी कोई भाषण या कोई कार्रवाई होती है, तो आईपीसी की धारा 153ए, 153बी और 295ए और 505 के तहत स्वत: संज्ञान से कार्रवाई की जाएगी. कोई शिकायत नहीं आने पर भी मामला दर्ज करने और कानून के अनुसार अपराधियों के खिलाफ कार्रवाई करने का निर्देश दिया.
साल 2022 में अपना ये फैसला देते हुए न्यायालय ने कहा था, 'धर्म के नाम पर हम कहां पहुंच गए हैं?' पीठ ने कहा था कि 'जजों का राजनीति से कोई लेनादेना नहीं होता है और पहले पक्ष या दूसरे पक्ष के बारे में नहीं सोचते और उनके दिमाग में केवल एक ही चीज है भारत का संविधान.'
पहले भी चिंता जता चुका है कोर्ट इससे पहले भी सुप्रीम कोर्ट मार्च 2023 में भी हेट स्पीच की घटनाओं चिंता जता चुका है. सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि धर्म को राजनीति से मिलाना ही हेट स्पीच का स्रोत है. जस्टिस केएम जोसफ और जस्टिस बी वी नागरत्ना की पीठ ने नाराजगी जताते हुए कहा था कि क्या सरकारें नपुंसक हो गई हैं, जो खामोशी से सब कुछ देख रही हैं? आखिर इन लोगों के खिलाफ कार्रवाई क्यों नहीं की जा रही? हमारी चिंता की वजह है कि राजनेता सत्ता के लिए धर्म के इस्तेमाल को चिंता का विषय बनाते हैं. इसके साथ ही जस्टिस नागरत्ना ने कहा था कि जुलूस निकालने का अधिकार अलग बात है और उस जुलूस में क्या किया या कहा जाता है, ये बिलकुल अलग बात है. पीठ ने कहा कि इस असहिष्णुता और बौद्धिकता की कमी से हम दुनिया में नंबर एक नहीं बन सकते. अगर आप सुपर पावर बनना चाहते हैं, तो सबसे पहले आपको कानून के शासन की जरूरत है.

लोकसभा में शुक्रवार को कई प्राइवेट मेंबर बिल पेश किए गए, जिनमें सुप्रिया सुले का राइट टू डिस्कनेक्ट बिल, 2025 शामिल है, जो कर्मचारियों को ऑफिस समय के बाद काम से जुड़े कॉल और ईमेल से मुक्त रहने का अधिकार देने का प्रस्ताव करता है. कांग्रेस सांसद कडियम काव्या का मेनस्ट्रुअल बेनिफिट्स बिल, 2024 और लोजपा सांसद शंभवी चौधरी का बिल महिलाओं और छात्राओं के लिए पेड पीरियड लीव सुनिश्चित करने पर केंद्रित है.

दिल्ली के टिकरी कलां में एक किराना दुकान में आग लगने से पति-पत्नी की दम घुटने से मौत हो गई. दुकान के अंदर धुआं भरने के बीच करंट लगने के कारण शटर नहीं खुल पाया और दोनों बाहर नहीं निकल सके. पुलिस ने बताया कि आग शॉप काउंटर में शॉर्ट सर्किट से लगी, जिससे प्लास्टिक सामग्री ने आग पकड़ ली और धुआं तेजी से फैल गया. पुलिस मामले की जांच कर रही है.

इंडिगो संचालन संकट के कारण कई उड़ानें रद्द होने और क्षमता घटने से अचानक बढ़े किरायों पर रोक लगाने के लिए सरकार ने घरेलू उड़ानों पर अधिकतम किराया सीमा लागू कर दी है, जिसके तहत 500 किमी तक 7,500 रुपये, 500–1000 किमी के लिए 12,000 रुपये, 1000–1500 किमी के लिए 15,000 रुपये और 1500 किमी से अधिक दूरी के लिए 18,000 रुपये से ज्यादा किराया नहीं लिया जा सकेगा.

नागरिक उड्डयन मंत्रालय ने इंडिगो को निर्देश दिया है कि सभी लंबित रिफंड 7 दिसंबर रात 8 बजे तक बिना देरी पूरी तरह लौटा दिए जाएं और रद्द हुई उड़ानों से प्रभावित यात्रियों से कोई री-शेड्यूलिंग शुल्क न लिया जाए. मंत्रालय ने स्पेशल पैसेंजर सपोर्ट और रिफंड सेल बनाने, प्रभावित यात्रियों से खुद संपर्क करने और ऑटोमेटिक रिफंड सिस्टम जारी रखने को कहा है.

श्रीनगर इन दिनों एक ब्लैक बियर से परेशान है. कभी NIT कैंपस, कभी कश्मीर यूनिवर्सिटी, तो कभी SKIMS... अब यह भालू निगीन झील के आसपास घूमता दिखा है. विभाग ने शहरभर में बड़े पैमाने पर ऑपरेशन शुरू किया है, जिसमें ड्रोन, ट्रैंक्विलाइजर गन, रैपिड-रिस्पॉन्स टीमें और एंबुलेंस तैनात हैं. अधिकारियों ने कहा है कि बाहर केवल जरूरत होने पर ही निकलें.

इंडिगो के ऑपरेशनल संकट का असर 6 दिसंबर को भी खत्म नहीं हुआ. देश के कई बड़े एयरपोट्स पर आज सैकड़ों उड़ानें रद्द कर दी गईं, जिससे हजारों यात्री परेशान देखे गए. कई एयरपोर्ट पर यात्रियों को घंटों कतार में खड़ा रहना पड़ा. कुछ जगह इंडिगो के काउंटर्स पर सहयोग ना करने की शिकायतें सामने आईं. कंपनी लगातार शेड्यूल में बड़े बदलाव कर रही है. अब तक 11 बड़े एयरपोर्ट्स पर कुल 571 फ्लाइट्स रद्द हो चुकी हैं.

हरियाणा में चार मासूमों के सीरियल मर्डर केस ने झकझोर कर रख दिया है. खूबसूरती से जलन, रिश्तेदारों की बच्चियों और अपने ही तीन साल के बेटे तक को पानी में डुबोकर मारने वाली साइको किलर पूनम अब उसी गांव की जेल में है, जहां वह पली-बढ़ी. गिरफ्तारी के बाद से पूनम जेल की बैरक में बेचैनी है. न ठीक से नींद आ रही, ना खाना निगल पा रही है.

टीएमसी से निलंबित विधायक हुमायूं कबीर के बाबरी मस्जिद जैसे डिजाइन में मस्जिद निर्माण के फैसले ने पश्चिम बंगाल में जोरदार घमासान खड़ा कर दिया है. BJP ने आरोप लगाया है कि यह कदम लोगों को धार्मिक आधार पर बांटने के लिए उठाया जा रहा है. वहीं TMC ने इसे बेबुनियाद करार दिया और दावा किया कि कबीर BJP के इशारे पर अशांति फैलाने की कोशिश कर रहे हैं.

दिल्ली के संगम विहार इलाके में मामूली विवाद के चलते दिल्ली यूनिवर्सिटी के लॉ स्टूडेंट की चाकू मारकर हत्या कर दी गई. मृतक की पहचान 27 साल के इरशाद के रूप में हुई है, जिसे परिजन गंभीर हालत में अस्पताल लेकर पहुंचे, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया. परिवार वालों के आरोप पर पुलिस ने हत्या का मामला दर्ज किया है और एक नाबालिग समेत दो आरोपियों को हिरासत में लिया गया है.

केरल के कोल्लम में निर्माणाधीन राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 66 का हिस्सा धंसने से चार गाड़ियां फंसी हैं. यह घटना राष्ट्रीय राजमार्ग के लिए एक बड़ी चिंता का विषय बन गई है. कांग्रेस ने इस हादसे का वीडियो जारी कर के राज्य सरकार पर कड़ी कार्रवाई नहीं करने का आरोप लगाया है. उनका कहना है कि यह राजमार्ग एक टाइम बम की तरह है, जो कभी भी और कहीं भी टूट सकता है, जिससे राजमार्ग पर यात्रा करने वाले लोगों की जान को खतरा होगा.

इंडिगो संकट के बीच देशभर में कई रूटों पर अचानक बढ़े हवाई किरायों को लेकर यात्रियों की नाराजगी बढ़ गई थी. अब केंद्र सरकार ने खुद दखल देते हुए एअरलाइंस की मनमानी रोकने के लिए सख्त कदम उठा लिया है. विमान किराए की बढ़ोतरी पर रोक लगा दी. नागरिक उड्डयन मंत्रालय ने सभी एअरलाइंस को निर्देश जारी किए हैं. सरकार ने कहा है कि तय सीमा से ज्यादा किराया ना लिया जाए.


