
सैफ अली खान के परिवार को HC से करारा झटका, हाई कोर्ट ने ट्रायल कोर्ट का फैसला पलटा
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भोपाल रियासत के नवाब मोहम्मद हमीदुल्लाह खान की संपत्ति को लेकर चल रहे विवाद में अभिनेता सैफ अली खान और उनके परिवार को झटका लगा है. मध्य प्रदेश हाई कोर्ट ने ट्रायल कोर्ट के वर्ष 2000 के आदेश को निरस्त कर दिया है और मामले की एक साल में दोबारा सुनवाई के निर्देश दिए हैं. संपत्ति बंटवारे की मांग मुस्लिम पर्सनल लॉ के तहत की गई है.
मध्य प्रदेश हाई कोर्ट की जबलपुर बेंच से अभिनेता सैफ अली खान, उनकी मां शर्मिला टैगोर और पटौदी परिवार को बड़ा झटका लगा है. भोपाल रियासत के अंतिम नवाब मोहम्मद हमीदुल्लाह खान की संपत्ति के उत्तराधिकार से जुड़ी याचिका पर हाई कोर्ट ने ट्रायल कोर्ट के वर्ष 2000 में पारित आदेश को निरस्त कर दिया है और मामले की दोबारा सुनवाई के निर्देश दिए हैं.
दरअसल, हाई कोर्ट के जस्टिस संजय द्विवेदी की एकल पीठ ने स्पष्ट किया है कि ट्रायल कोर्ट ने मामले के सभी पहलुओं पर विचार किए बिना केवल इलाहाबाद हाई कोर्ट के पूर्व निर्णय के आधार पर याचिका खारिज कर दी थी. साथ ही यह भी कहा गया कि सुप्रीम कोर्ट ने भोपाल सिंहासन उत्तराधिकार अधिनियम 1947 को विलय के बाद खारिज कर दिया था. ऐसे में ट्रायल कोर्ट का निर्णय अधूरा और कानूनी दृष्टि से त्रुटिपूर्ण था. हाई कोर्ट ने मामले की सुनवाई एक वर्ष के भीतर पूरी करने के निर्देश दिए हैं.ॉ
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'निजी संपत्ति के रूप में मिली थी मान्यता'
यह मामला नवाब मोहम्मद हमीदुल्लाह खान की मृत्यु (4 फरवरी 1960) के बाद उनकी निजी संपत्ति के उत्तराधिकार से जुड़ा है. गौरतलब है कि भारत में भोपाल रियासत का विलय 30 अप्रैल 1949 को हुआ था और लिखित समझौते के तहत नवाब के विशेषाधिकार और निजी संपत्ति के स्वामित्व को बरकरार रखा गया था. भारत सरकार ने 10 जनवरी 1962 को पत्र जारी कर संविधान के अनुच्छेद 366(22) के तहत नवाब की संपत्ति को निजी संपत्ति के रूप में मान्यता दी थी.
'एक पूर्व निर्णय के आधार पर कर दिया गया खारिज'













