
सरकारें बदलती रहीं लेकिन कर्ज नहीं सधा... दिल्ली में 'हिमाचल भवन' की नीलामी की पूरी कहानी
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हाईकोर्ट ने दिल्ली स्थित हिमाचल भवन की कुर्की के आदेश दिए हैं. हाईकोर्ट ने ये आदेश एक हाइड्रो कंपनी को बकाया न चुकाने पर दिया है. हिमाचल सरकार पर कंपनी का लगभग 150 करोड़ बकाया है. सरकार ने इस आदेश के खिलाफ अपील की है.
दिल्ली में बने हिमाचल भवन को कुर्क करने का आदेश जारी हो गया है. ये आदेश हिमाचल हाईकोर्ट ने दिया है. हिमाचल भवन कुर्क करने का आदेश इसलिए आया है, क्योंकि सरकार पर एक हाइड्रोपावर कंपनी का 150 करोड़ रुपये का बकाया है.
हाईकोर्ट की जस्टिस अजय मोहन गोयल की बेंच ने आदेश दिया कि कंपनी दिल्ली में बने हिमाचल भवन की नीलामी कर सकती है. दिल्ली के मंडी हाउस में हिमाचल भवन बना है.
हिमाचल हाईकोर्ट के इस आदेश पर सियासत भी गरमा गई है. मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने इस पर कानूनी लड़ाई लड़ने की बात कही है. एडवोकेट जनरल अनूप रतन ने बताया कि इस आदेश के खिलाफ अपील दायर कर दी गई है और इस महीने उस पर सुनवाई हो सकती है.
क्या है पूरा मामला?
28 फरवरी 2009 को हिमाचल सरकार ने सेली हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर कंपनी को एक प्रोजेक्ट दिया था. तब हिमाचल में बीजेपी की सरकार थी और प्रेम कुमार धूमल मुख्यमंत्री थे.
इस प्रोजेक्ट तहत, लाहौल-स्पीति जिले में चिनाब नदी पर 340 मेगावॉट का एक प्लांट बनना था. इसके लिए कंपनी ने 64 करोड़ रुपये डिपॉजिट भी कर दिए थे. तकनीकी तौर पर इसे अपफ्रंट प्रीमियम कहा जाता है. हालांकि, ये प्रोजेक्ट शुरू नहीं हो सका और इसे बंद कर दिया गया. सरकार ने 64 करोड़ रुपये भी जब्त कर लिए.

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