
वैक्सीन के लिए कोविन ऐप से रजिस्ट्रेशन की अनिवार्यता पर सुप्रीम कोर्ट सख्त, कहा- जमीनी हकीकत समझे सरकार
ABP News
कोर्ट ने केंद्र से कहा, आपको देखना चाहिए कि देशभर में क्या हो रहा है. जमीनी हालात आपको पता होने चाहिए और उसी के मुताबिक नीति में बदलाव किए जाने चाहिए.
नई दिल्ली: सुप्रीम कोर्ट ने विभिन्न राज्यों द्वारा कोरोना वायरस रोधी टीकों की खरीद के लिए ग्लोबल टेंडर जारी करने के बीच सोमवार को केंद्र से पूछा कि उसकी वैक्सीन हासिल करने की नीति क्या है. इसके साथ ही उसने टीकाकरण से पहले कोविन ऐप पर अनिवार्य रूप से रजिस्ट्रेशन करवाने की जरूरत पर भी सवाल उठाए और कहा कि नीति निर्माताओं को जमीनी हकीकत से वाकिफ होना चाहिए और 'डिजिटल इंडिया' की वास्तविक स्थिति को ध्यान में रखना चाहिए. न्यायमूर्ति डी वाई चंद्रचूड़, न्यायमूर्ति एल नागेश्वर राव और न्यायमूर्ति एस रवीन्द्र भट की तीन सदस्यीय विशेष पीठ कोरोना वायरस के मरीजों को आवश्यक दवाओं, वैक्सीन और मेडिकल ऑक्सीजन की आपूर्ति से जुड़े मामले का स्वत: संज्ञान ले कर सुनवाई कर रही थी. पीठ ने कहा कि केंद्र ने टीकाकरण के लिए कोविन ऐप पर रजिस्ट्रेशन अनिवार्य किया है तो ऐसे में वह देश में जो डिजिटल विभाजन का मुद्दा है उसका समाधान कैसे निकालेगी.More Related News
