
वसूली मामले में अनिल देशमुख को बड़ी राहत, 13 महीने बाद जेल से रिहा
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वसूली मामले में महाराष्ट्र के पूर्व गृह मंत्री अनिल देशमुख को बड़ी राहत मिल गई है. 13 महीनों बाद वे जेल से रिहा कर दिए गए हैं.
वसूली मामले में महाराष्ट्र के पूर्व गृह मंत्री अनिल देशमुख को बड़ी राहत मिल गई है. 13 महीनों बाद वे जेल से रिहा कर दिए गए हैं. बॉम्बे हाई कोर्ट के फैसले के बाद ये स्पष्ट हो चुका था कि अनिल देशमुख जल्द ही जेल से रिहा कर दिए जाएंगे. सीबीआई की स्टे वाली याचिका को खाजिर किया गया था, ऐसे में देशमुख को ये राहत मिलना तय था.
जेल से रिहा हुए देशमुख
अब बुधवार दोपहर को अनिल देशमुख ऑर्थर रोड जेल से बाहर आ गए हैं. एनसीपी नेताओं ने उनका स्वागत किया है, कई कार्यकर्ता भी मौके पर जश्न मनाते देखे गए. जो तस्वीरें सामने आई हैं, उनमें अनिल देशमुख भी खासा खुश हैं. उन्हें इस बात की राहत है कि वे आखिरकार जेल से बाहर आ गए हैं. उनकी तरफ से अभी तक इस राहत पर कोई प्रतिक्रिया नहीं दी गई है.
Former Maharashtra Home Minister Anil Deshmukh is released from Arthur road jail in Mumbai. pic.twitter.com/a3OKktDrq8
इस मामले में बॉम्बे हाई कोर्ट ने तो 12 दिसंबर को ही अनिल देशमुख को जमानत दे दी थी. लेकिन तब सीबीआई अपनी आगे की कार्रवाई कर सके, इसलिए एजेंसी को भी 10 दिन का समय दिया गया था. उन दस दिनों तक देशमुख को जेल में ही रहना था. उन 10 दिनों के अंदर सीबीआई की सुप्रीम कोर्ट जाने की तैयारी थी. वहां पर देशमुख की जमानत को चुनौती दी जानी थी. लेकिन क्योंकि छुट्टियों का दौर शुरू हो गया था, ऐसे में मामले की सुनवाई जनवरी से पहले संभव नहीं थी. तब सीबीआई ने फिर बॉम्बे हाई कोर्ट का ही रुख किया जहां से एजेंसी को झटका लगा और अनिल देशमुख का जेल से बाहर निकलने का रास्ता साफ हो गया.
क्या है ये पूरा कांड?

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