राहुल गांधी की सजा बरकरार, डीके शिवकुमार बोले- न्याय नहीं मिला, ये लोकतंत्र की हत्या है
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कांग्रेस नेता राहुल गांधी को गुजरात हाई कोर्ट से बड़ा झटका लगा है. शुक्रवार को HC ने सेशन कोर्ट के आदेश को बरकरार रखा है और राहुल की सजा माफ करने की याचिका खारिज कर दी है. राहुल के खिलाफ 2019 में मोदी सरनेम वाले मामले में टिप्पणी किए जाने पर मानहानि का केस दर्ज कराया गया था.
मोदी सरनेम वाले बयान पर कांग्रेस नेता राहुल गांधी को राहत नहीं मिली है. गुजरात हाईकोर्ट ने मानहानि मामले में सजा पर रोक लगाने से इनकार कर दिया है. कोर्ट ने राहुल की याचिका को भी खारिज कर दिया है. हाईकोर्ट ने निचली अदालत के 2 साल की सजा के फैसले को सही माना है. हाईकोर्ट के फैसले के बाद कांग्रेस समेत अन्य नेताओं ने बयान दिए हैं.
कर्नाटक के डिप्टी सीएम डीके शिवकुमार ने कहा, बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है कि न्याय नहीं हुआ. यह लोकतंत्र की हत्या है. फिर भी, पूरा देश और विपक्षी दल राहुल गांधी के साथ खड़े हैं. वे एक महान नेता हैं जो आर-पार की लड़ाई लड़ रहे हैं. देश को एकजुट करना है. बीजेपी नेता इसे बर्दाश्त नहीं कर पा रहे हैं. वे उन्हें संसद जाने से रोकना चाहते हैं. मुझे लगता है कि वे (राहुल गांधी) और मजबूत होंगे.
शिवसेना (उद्धव) के नेता संजय राउत ने कहा, राहुल गांधी पर गुजरात कोर्ट के निर्णय से देश सहमत नही है. ऐसे केस में सदस्यता कैसे खत्म की जा सकती है. भ्रष्टाचार के आरोप में इतने बड़े-बड़े अपराधी बैठे हैं. इन अपराधियों को जेल जाना चाहिए. राहुल ने भाषण में जो बात कही है, उसे लेकर सदस्यता खत्म कर दी गई है. और यह मनी लॉन्ड्रिंग वाले, शुगर फैक्ट्री लूटने वाले, देश को डुबाने वाले बीजेपी के साथ मंत्री पद की शपथ लेते हैं. उन्होंने कहा, आप टारगेट कर रहे हो. हमें आशा है कि ऊपर वाले कोर्ट में उन्हें न्याय मिलेगा. राहुल गांधी की सदस्यता को बहाल किया जाएगा.
वीर सावरकर और 10 केस का जिक्र... HC ने राहुल गांधी की याचिका खारिज करते हुए क्या-क्या कहा?
कांग्रेस की दोपहर 3 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस
कांग्रेस के महासचिव जयराम रमेश ने कहा, हम बेंच के फैसले के पहलुओं को देख रहे हैं. जज के तर्क का अध्ययन किया जा रहा है. डॉ. अभिषेक मनु सिंघवी दोपहर 3 बजे मीडिया को विस्तार से जानकारी देंगे. यह फैसला मामले को आगे बढ़ाने के हमारे संकल्प को दोगुना कर देता है.
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