
'राम मंदिर प्रसाद' पर Amazon को कंज्यूमर प्रोटेक्शन अथॉरिटी का नोटिस, कंपनी ने दिया ये जवाब
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अमेजन के प्रवक्ता ने अपने जवाब में कहा- हमें केंद्रीय उपभोक्ता संरक्षण प्राधिकरण की ओर से हमारे प्लेफाॅर्म पर कुछ विक्रेताओं द्वारा अपने उत्पादों को लेकर भ्रामक दावे करने के बारे में एक शिकायत मिली है. हम अपनी पाॅलिसी के अनुसार ऐसी किसी भी फेक लिस्टिंग के खिलाफ उचित कार्रवाई कर रहे हैं'.
सेंट्रल कंज्यूमर प्रोटेक्शन अथॉरिटी (केंद्रीय उपभोक्ता संरक्षण प्राधिकरण- CCPA) ने ई-कॉमर्स दिग्गज अमेजन (Amazon) को अपने प्लेटफार्म पर 'अयोध्या राम मंदिर प्रसाद' का भ्रामक दावा करने वाली मिठाइयों की बिक्री के लिए नोटिस जारी किया है. यह कार्रवाई कन्फेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया ट्रेडर्स (CAIT) की एक शिकायत के आधार पर शुरू की गई है.
बता दें कि अयोध्या में राम मंदिर का अभिषेक 22 जनवरी को होने वाला है. उपभोक्ता प्राधिकरण ने अमेजन से सात दिनों के भीतर जवाब मांगा है और चेतावनी दी है कि जवाब देने में विफल रहने पर उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम, 2019 के प्रावधानों के तहत कंपनी के खिलाफ आवश्यक कार्रवाई की जाएगी. इस बीच ई-काॅमर्स कंपनी ने कहा कि वह इस मामले में दोषियों के खिलाफ उचित कार्रवाई कर रही है.
अमेजन के प्रवक्ता ने अपने जवाब में कहा, 'हमें केंद्रीय उपभोक्ता संरक्षण प्राधिकरण की ओर से हमारे प्लेफाॅर्म पर कुछ विक्रेताओं द्वारा अपने उत्पादों को लेकर भ्रामक दावे करने के बारे में एक शिकायत मिली है. हम अपनी पाॅलिसी के अनुसार ऐसी किसी भी फेक लिस्टिंग के खिलाफ उचित कार्रवाई कर रहे हैं'. सीसीपीए ने कहा कि उसके अधिकारियों ने देखा कि ऐसी विभिन्न मिठाइयां और अन्य खाद्य उत्पाद अमेजन पर बिक्री के लिए उपलब्ध हैं, जिनके श्री राम मंदिर अयोध्या प्रसाद होने का दावा किया गया है. अमेजन ने इन उत्पादों को बिक्री के लिए अपने प्लेटफार्म पर जगह दी है, जो उपभोक्ताओं को उत्पाद की वास्तविक विशेषताओं के बारे में गुमराह करते हैं.
बिक्री के लिए अमेजन पर लिस्टेड उत्पाद के बारे में जो डिटेल दी गई है उसमें लिखा गया है, राम मंदिर अयोध्या प्रसाद- रघुपति घी लड्डू, राम मंदिर अयोध्या प्रसाद-खोया खोबी लड्डू, राम मंदिर अयोध्या प्रसाद- देसी गाय के दूध का पेड़ा. सीसीपीए ने कहा, 'उल्लेखनीय है कि उपभोक्ता संरक्षण (-कॉमर्स) नियम, 2020 के नियम 4 (3) के तहत, कोई भी ई-कॉमर्स कंपनी व्यापार के लिए कोई भी अनुचित व्यवहार नहीं अपनाएगी या उत्पाद को लेकर भ्रामक दावे नहीं करेगी'. वहीं, उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 'भ्रामक विज्ञापन' पर प्रतिबंध लगाता है.

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