
राजस्थान सरकार दिव्यांगों को मुफ्त में दे रही स्कूटी, जानिए कौन कर सकता है आवेदन
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राज्य सरकार दिव्यांगों की चलने-फिरने की समस्या को देखते हुए मुफ्त इलेक्ट्रिक स्कूटी वितरण कर रही है. इस योजना के लिए सिर्फ दिव्यांग नागरिक ही आवेदन कर सकते हैं.
राजस्थान की अशोक गहलोत सरकार राज्य के दिव्यांगों को मुफ्त में स्कूटी प्रदान कर रही है. सरकार दिव्यांग छात्र-छात्राओं समेत नौकरी के लिए आने-जाने वाले दिव्यांगों को स्कूटी वितरित कर रही है. मुख्यमंत्री दिव्यांग स्कूटी योजना के जरिए सरकार की कोशिश दिव्यांगों को आत्मनिर्भर बनाने की है. सरकार की इस स्कीम में राज्य के युवाओं को खूब लाभ मिल रहा है और वो अब स्कूटी से स्कूल-कॉलेज और दफ्तर जा रहे हैं. सरकार ने इस साल स्कूटियों की वितरण की संख्या 2000 से बढ़ाकर 5000 कर दी है, ताकी अधिक से अधिक दिव्यांगों को इस योजना का लाभ मिले.
आवेदन करने की शर्त
इस योजना लिए सरकार ने कुछ मानदंड तय किए, जिसके अनुसार दिव्यांगों को स्कूटी दी जाती है. इस योजना का लाभ राज्य के उन नागरिकों को ही मिलेगा, जिनका शरीर 50 फीसदी शारीरिक रूप से असहाय या दिव्यांग हो.
इसके अलावा इस योजना के लिए सिर्फ दिव्यांग नागरिक ही आवेदन कर सकते हैं. योजना के मानदंड के अनुसार, आवेदन करने वाले दिव्यांग नागरिक के पास पहले से कोई दोपहिया वाहन नहीं होनी चाहिए. इस योजना के तहत 15 से लेकर 29 वर्ष की आयु के दिव्यांगों की प्राथमिकता दी जाती है.
इस योजना का लाभ उठाने के लिए ये डॉक्यूमेंट हैं जरूरी
किसे दी जा रही प्राथमिकता?

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