
राजस्थान में बाल विवाह को रजिस्टर करने वाला विधेयक पारित, विपक्ष ने कहा- ये ‘काला कानून’ है
ABP News
संशोधन विधेयक के बयान और उद्देश्य में कहा गया है कि अगर जोड़े ने शादी की कानूनी उम्र पूरी नहीं की है तो माता-पिता या अभिभावक निर्धारित अवधि के भीतर एक आवेदन जमा करने के लिए जिम्मेदार होंगे.
जयपुर: राजस्थान में शादियों के अनिवार्य पंजीकरण के लिए संशोधन विधेयक आज विधानसभा में ध्वनिमत से पारित कर दिया गया. बिल पारित होने को लेकर राज्य में नया विवाद खड़ा हो गया है. बीजेपी ने कहा है कि इस विधेयक के बाद बाल विवाह वैध हो जाएंगे. वहीं, सत्ताधारी कांग्रेस ने कहा है कि बीजेपी मुद्दे को तोड़ मरोड़कर कर पेश कर रही है.
विपक्ष ने विधेयक को बताया ‘काला कानून’
More Related News
