राजस्थान के CM अशोक गहलोत को मानहानि मामले में झटका, कोर्ट ने खारिज की याचिका
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अशोक गहलोत ने सुनवाई के दौरान शिकायतकर्ता गजेंद्र सिंह शेखावत के पेश नहीं होने पर खुद को आरोप मुक्त करने की मांग की थी.केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने इसी साल मार्च में राजस्थान के मुख्यमंत्री के खिलाफ मानहानि का मामला दर्ज कराया है. गहलोत ने कोर्ट में आरोप खारिज करने को लेकर याचिका दायर की थी.
राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत को राऊज एवेन्यू कोर्ट से झटका लगा है. केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत की ओर से दायर मानहानि मामले में राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की खुद को आरोप मुक्त करने की मांग वाली याचिका राउज एवेन्यू स्थित एमपी एमएलए विशेष कोर्ट ने खारिज कर दी है. राऊज एवेन्यू कोर्ट ने मामले पर आगे की बहस के लिए 25 और 26 सितंबर की तारीख तय की है.
दरअसल, अशोक गहलोत ने सुनवाई के दौरान शिकायतकर्ता गजेंद्र सिंह शेखावत के पेश नहीं होने पर खुद को आरोप मुक्त करने की मांग की थी.केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने इसी साल मार्च में राजस्थान के मुख्यमंत्री के खिलाफ मानहानि का मामला दर्ज कराया है. संजीवनी सोसायटी मामले में गहलोत ने कथित तौर पर केन्द्रीय मंत्री गजेन्द्र सिंह शेखावत के खिलाफ आरोप लगाया था. जबकि शेखावत ने कहा था कि संजीवनी मामले की जांच शुरू की गई थी. लेकिन उनके नाम का कहीं भी उल्लेख नहीं किया गया था.
उन्होंने भारतीय दंड संहिता की संबंधित धाराओं के तहत आपराधिक मानहानि के लिए गहलोत के खिलाफ मुकदमा चलाने की मांग अदालत से की थी. अब मूल मानहानि मामले पर 25 और 26 सितंबर को आगे की सुनवाई जारी रहेगी. इस मामले मे अशोक गहलोत के खिलाफ आपराधिक मानहानि का समन हो चुका है. आगे की सुनवाई भी चल रही है. राऊज एवेन्यू कोर्ट के ACMM हरजीत सिंह जसपाल ने अशोक गहलोत की आरोप मुक्त करने की गुहार वाली याचिका खारिज करते हुए कहा कि उसमें कोई ठोस कानूनी तर्क नहीं था.

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