
राजपाल यादव ने तिहाड़ जेल में किया सरेंडर, चेक बाउंस मामले में HC ने दिखाई थी सख्ती
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अभिनेता राजपाल यादव ने चेक बाउंस मामले में आज शाम 4 बजे तिहाड़ जेल में सरेंडर कर दिया है. दिल्ली हाईकोर्ट ने राजपाल यादव की अर्जी खारिज करते हुए कहा कि उन्होंने पहले ही दो दिन का समय दिया था, लेकिन इसमें वे सरेंडर नहीं कर सके.
बॉलीवुड के मशहूर अभिनेता राजपाल यादव ने चेक बाउंस के एक पुराने मामले में दिल्ली हाईकोर्ट के आदेश के बाद तिहाड़ जेल में सरेंडर कर दिया है. तिहाड़ जेल सूत्रों के अनुसार, दिल्ली हाईकोर्ट के सख्त निर्देश का पालन करते हुए राजपाल यादव ने शाम करीब 4 बजे जेल अधिकारियों के सामने सरेंडर कर दिया. कोर्ट ने उन्हें चेक बाउंस मामले में सजा भुगतने के लिए जेल में सरेंडर करने का आदेश दिया था.
'पहले करें सरेंडर...'
दिल्ली हाईकोर्ट की जस्टिस स्वर्ण कांता शर्मा की बेंच ने बुधवार को राजपाल यादव की याचिका खारिज कर दी थी, जिसमें उन्होंने सरेंडर के लिए अतिरिक्त वक्त मांगा था. कोर्ट ने स्पष्ट कहा था कि अभिनेता को पहले सरेंडर करना होगा, उसके बाद ही उनकी याचिका पर विचार किया जा सकता है. कोर्ट ने कहा कि पिछली बार जब उन्होंने मुंबई में होने की बात कही थी, तब उन्हें दो दिन का अतिरिक्त समय दिया गया था. जस्टिस शर्मा ने स्पष्ट किया कि अर्जी पहले ही खारिज हो चुकी है और अब रियायत देने का कोई कारण नहीं बचा है.
'नहीं दी जा सकती छूट' कोर्ट ने आगे कहा कि कानून के प्रति सम्मान दिखाना जरूरी है और किसी भी व्यक्ति के लिए, चाहे वह फिल्म इंडस्ट्री से जुड़ा हो, विशेष छूट नहीं दी जा सकती. सुनवाई के दौरान राजपाल यादव के वकील ने कोर्ट से एक हफ्ते की मोहलत मांगी थी. वकील का दावा था कि यादव ने 50 लाख रुपये का इंतजाम कर लिया है और वे जल्द भुगतान कर देंगे. वकील ने सबूतों का हवाला देते हुए कहा कि अगर समय मिला तो वे पैसे लेकर आएंगे, वरना अर्जी खारिज होने पर आत्मसमर्पण कर देंगे. हालांकि, अदालत ने इन दलीलों को स्वीकार नहीं किया, जिसके बाद अभिनेता ने तय समय पर जेल में सरेंडर कर दिया.
क्या है मामला आपको बता दें कि ये मामला चेक बाउंस से जुड़ा है, जिसमें राजपाल यादव को 2024 में दोषी ठहराया गया था और सजा सुनाई गई थी. मामला पुराना है जो उनकी फिल्म 'अता पता लापता' के निर्माण से संबंधित कर्ज और चेक बाउंस से जुड़ा बताया जाता है. अभिनेता ने बार-बार भुगतान का वादा किया था, लेकिन कोर्ट ने उनके डिफॉल्ट को गंभीरता से लिया.

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