
यूपी में अल्पसंख्यक छात्रों को मिलेगा 30 लाख तक का एजुकेशन लोन, 15 जुलाई तक करें आवेदन
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UP Education Loan: लाभार्थी उत्तर प्रदेश के अल्पसंख्यक समुदाय का मूल निवासी हो एवं उसकी आयु 18 वर्ष से अधिक होनी चाहिए. लाभार्थी की पारिवारिक आय वार्षिक ग्रामीण क्षेत्र में 98 हजार रुपए व शहरी क्षेत्र के लिये 1 लाख 20 हजार रुपए से अधिक नहीं होनी चाहिए.
UP Education Loan: उत्तर प्रदेश में अल्पसंख्यक बेटे-बेटियों की स्कूली पढ़ाई, प्रोफेशनल एवं जॉब ओरिएंटेड कोर्सेज़ में एडमिशन पाने और विदेश में पढ़ने जाने के लिए 30 लाख रुपये तक की ऋण की घोषणा की गई है. प्रदेश में अल्पसंख्यक बच्चों की पढ़ाई के लिए सरकारी खजाना खोल दिया गया है.More Related News

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