'मुसलमानों के लिए अलग राष्ट्र बनाने की बात कही थी', Umar Khalid की बेल का विरोध
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उमर खालिद (Umar Khalid) की जमानत याचिका पर कड़कड़डूमा कोर्ट में सुनवाई हुई थी. इसमें दिल्ली पुलिस के वकील ने अपना पक्ष रखा और जमानत का विरोध किया.
दिल्ली दंगों से जुड़े मामलों में आरोपी उमर खालिद (Umar Khalid) की जमानत याचिका पर गुरुवार को सुनवाई हुई. इस दौरान दिल्ली पुलिस की तरफ से पेश स्पेशल पब्लिक प्रोसिक्यूटर (SPP) अमित प्रसाद ने उमर खालिद की जमानत याचिका का विरोध किया. फिलहाल विशेष लोक अभियोजक (SPP) की दलीलें पूरी हो गई हैं. वरिष्ठ वकील अमित प्रसाद ने इस मामले पर बुधवार को भी अपना पक्ष रखा था. अब कड़कड़डूमा कोर्ट में मामले पर अगली सुनवाई 7 फरवरी को होगी. अमित ने कहा कि आपराधिक साजिश और UAPA के मामले में उमर खालिद को जमानत नहीं मिलनी चाहिए. अमित प्रसाद ने कहा कि उनके पास वह गवाह भी है जिसने बताया कि आरोपी ने कहा था कि मुसलमानों के लिए अलग राष्ट्र बनाना है.
डीसीपी (महिलाओं के खिलाफ अपराध) वीरेंद्र विज ने बताया कि शिक्षक संजू वर्मा ने लड़की को पहले इंस्टाग्राम पर फॉलो करने के अनुरोध को स्वीकार करने के लिए मजबूर किया. इसके बाद आरोपी शिक्षक ने ऐप पर उसे "अश्लील" मैसेज भेजने शुरू कर दिए. मामले की जानकारी मिलने के बाद पीड़िता के पिता ने पुलिस में शिकायत दर्ज कराई थी.
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