
मुंबई हिट-एंड-रन केस: वो नियम, जिसके तहत मिहिर शाह को शराब सर्व करने वाले पब मैनेजर की भी मुश्किलें बढ़ीं
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महाराष्ट्र के आबकारी विभाग ने मुंबई के जुहू इलाके में उस बार को सील कर दिया है जहां शनिवार रात को मिहिर शाह और उसके दोस्त गए थे. वहां बार मैनेजर ने मिहिर को शराब परोसी थी, जिसकी उम्र अभी 24 साल भी नहीं हुई है. महाराष्ट्र में शराब पीने की कानूनी उम्र 25 साल है.
मुंबई की एक अदालत ने बुधवार को बीएमडब्ल्यू ‘हिट-एंड-रन’ मामले के मुख्य आरोपी मिहिर शाह को 16 जुलाई तक पुलिस हिरासत में भेज दिया. तीन दिन पहले मिहिर ने कथित तौर पर अपनी बीएमडब्ल्यू कार से एक दोपहिया वाहन को टक्कर मार दी थी, जिससे एक महिला की मौत हो गई थी जबकि उसका पति घायल हो गया था. इसके बाद मंगलवार को मिहिर शाह को अरेस्ट किया गया था.
इसके बाद सत्तारूढ़ शिवसेना ने उनके पिता राजेश शाह को पार्टी के उपनेता पद से हटा दिया है. इसके अलावा मुंबई नगर निगम ने एक स्थानीय बार में उस अनधिकृत निर्माण और बदलाव को ध्वस्त कर दिया, जहां मिहिर गया था. महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने बीएमडब्ल्यू मामले में दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई का आश्वासन दिया और पीड़ित परिवार को 10 लाख रुपये की सहायता देने की घोषणा की.
बृहन्मुंबई नगर निगम (बीएमसी) ने जुहू उपनगर में वाइस-ग्लोबल तापस बार में अनधिकृत निर्माण को ध्वस्त कर दिया. एक अधिकारी ने बताया कि बीएमसी के के-वेस्ट वार्ड कार्यालय की टीम बुधवार सुबह बार पहुंची और प्रतिष्ठान के अंदर किए गए अनधिकृत निर्माण और बदलावों को ध्वस्त कर दिया. उन्होंने कहा कि ग्राउंड फ्लोर पर लगभग 1,500 वर्ग फीट अतिरिक्त जगह लोहे का शेड लगाने के लिए बिना अनुमति के बनाई गई थी, जबकि पहली मंजिल पर कुछ क्षेत्र अवैध रूप से घेर लिया गया था.
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25 साल उम्र है नियम इससे पहले राज्य आबकारी विभाग ने उस बार को सील कर दिया था जहां शनिवार रात को हादसे से कुछ घंटे पहले मिहिर शाह और उसके दोस्त गए थे. आबकारी विभाग के एक अधिकारी ने पहले कहा था कि बार मैनेजर ने मिहिर को शराब परोसी थी, जिसकी उम्र अभी 24 साल भी नहीं हुई है, जो महाराष्ट्र में शराब पीने की कानूनी उम्र 25 साल का उल्लंघन है.
बता दें कि महाराष्ट्र में शराब पीने की कानूनी उम्र 25 वर्ष है. अगर किसी रेस्ट्रो एंड बार में 25 वर्ष से कम उम्र के लड़के या लड़की को शराब परोसी जाती है, तो यह कानून का उल्लंघन माना जाएगा.

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