मुंबई के होटल में रमी खेलते हुए पकड़े गए थे 9 बिजनेसमैन, हुई 6 महीने की जेल
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मुंबई के मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट एवी कुलकर्णी की अदालत ने 11 साल पुराने रमी खेलने से संबंधित मामले में सजा सुना दी है. कोर्ट ने दोषी करार दिए गए नौ बिजनेसमैन को छह महीने कैद की सजा सुनाई है. कोर्ट ने दोषियों पर दो-दो हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है.
महाराष्ट्र की राजधानी मुंबई की एक अदालत ने रमी खेलने से जुड़े मामले में नौ बिजनेसमैन को दोषी करार दिया है. महाराष्ट्र प्रिवेंशन ऑफ गैम्बलिंग एक्ट के तहत मुंबई की कोर्ट ने नौ बिजनेसमैन को दोषी करार दिया है. इस मामले में दोषी करार दिए गए बिजनेसमैन को छह महीने कैद की सजा सुनाई गई है. कोर्ट ने इन पर दो-दो हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है.
मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट एवी कुलकर्णी की अदालत ने ये फैसला सुनाया है. मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट ने दोषियों को अच्छे व्यवहार के कारण रिहा करने की मांग ठुकरा दी और सजा सुनाई. बताया जाता है कि ये मामला 2011 का है. तब पुलिस को होटल ताज प्रेसिडेंट में कुछ लोगों के रमी खेलने की सूचना मिली थी. सूचना के आधार पर पुलिस ने होटल में छापेमारी की और 3.25 लाख रुपये बरामद हुए थे.
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पुलिस ने मौके से नौ बिजनेसमैन को पकड़ा था. पकड़े गए आरोपी अश्विन भंसाली और संदीप चाल्के 27 अगस्त 2011 को होटल की छठी मंजिल पर रुके थे. वहां रमी खेलने के लिए बिजनेसमैन नरेश येल्दि, सुरेश सबुला, केतन शाह, श्रवण जैन, रमेश राठौड़, मनोज जसानी और राज फाड़ भी पहुंचे हुए थे. तब पुलिस रेड का नेतृत्व करने असिस्टेंट पुलिस कमिश्नर (ACP) वसंत ढोबले अब रिटायर हो चुके हैं.
भंसाली और चाल्के के नाम से बुक था कमरा
होटल में कमरा अश्विन भंसाली और संदीप चाल्के के नाम से बुक कराया गया था. इसका उपयोग कॉमन गेमिंग हाउस के रूप में किया जा रहा था. नकदी के साथ ही दो सेट ताश के पत्ते भी टेबल पर मिले थे. एक नोटबुक भी बरामद हुई थी जिसमें कई चीजें दर्ज थीं. इस मामले में कफ परेड थाने में मामला दर्ज किया गया था.
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