
मनी लॉन्ड्रिंग केस: IAS अनिल पवार ने अपनी गिरफ्तारी को बताया 'अवैध', हाईकोर्ट से रिहाई की मांग
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याचिका में दावा किया गया है कि ईडी द्वारा की गई याचिकाकर्ता की तलाशी पूरी तरह से गैर-कानूनी, अवैध, मनमानी और असंवैधानिक थी. इसी आधार पर पूरी कार्यवाही को रद्द करने और रद्द करने की मांग की गई है.
बॉम्बे हाईकोर्ट ने निलंबित आईएएस अधिकारी अनिल पवार की याचिका पर प्रवर्तन निदेशालय (ED) को नोटिस जारी किया है. पवार को मनी लॉन्ड्रिंग के आरोपों में पिछले महीने गिरफ्तार किया गया था. अपनी याचिका में उन्होंने अपनी गिरफ्तारी को "अवैध और गैर-कानूनी" घोषित करने की मांग की है और तत्काल रिहाई की गुहार लगाई है.
पवार ने अपने वकील उज्ज्वल चव्हाण के माध्यम से दायर याचिका में दावा किया है कि ईडी द्वारा उनकी गिरफ्तारी और उनके खिलाफ शुरू की गई पूरी कार्यवाही मनमानी और असंवैधानिक है. याचिका में कहा गया है कि उनके खिलाफ कोई भी प्राथमिकी (FIR) दर्ज नहीं है, इसलिए उनके खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग का मामला नहीं बनता.
ईडी ने पवार पर वापी-विरार नगर निगम के कमिश्नर रहते हुए भ्रष्टाचार के गंभीर आरोप लगाए हैं. ईडी ने दावा किया है कि मई में नगर नियोजन के उप निदेशक वाई.एस. रेड्डी के ठिकाने पर छापेमारी के दौरान ₹ 8.6 करोड़ की बेहिसाब नकदी और ₹ 23.2 करोड़ के आभूषण जब्त किए गए थे. इसके अलावा, ईडी ने पवार के रिश्तेदारों के पास से भी ₹ 1.3 करोड़ नकद और संपत्ति के दस्तावेज मिलने का दावा किया था.
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पवार की याचिका में पलटवार
पवार ने अपनी याचिका में ईडी के आरोपों का खंडन किया है. उन्होंने दावा किया कि नगर निगम में 41 अवैध इमारतों के निर्माण के लिए उन्हें जिम्मेदार ठहराया जा रहा है, जबकि उन्होंने इन निर्माणों को कभी मंजूरी नहीं दी थी. उन्होंने कहा कि वह 2022 में नगर निगम में शामिल हुए, जबकि अवैध निर्माण 15 साल पहले ही शुरू हो गए थे.

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