
मद्रास हाइकोर्ट ने ‘होल्ड’ पर रखा ‘Bumper to Bumper’ बीमा का फैसला, 13 सितंबर को होगी ये अहम सुनवाई
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मद्रास हाइकोर्ट ने नई गाड़ियों के ‘Bumper to Bumper' बीमा से जुड़े अपने फैसले को होल्ड पर रख दिया है. अब हाइकोर्ट इस मामले में 13 सितंबर को अगली अहम सुनवाई करेगा. जानें क्या है पूरा मामला
मद्रास हाइकोर्ट ने 26 अगस्त को एक आदेश में कहा था कि 1 सितंबर से देश में बेची जाने वाले सभी नई गाड़ियों पर 5 साल के लिए ‘Bumper to Bumper’ बीमा कवर देना अनिवार्य होगा. लेकिन अब कोर्ट ने अपने इस फैसले को होल्ड पर रख दिया है.
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