
'बिना इजाजत नहीं छोड़ूंगा देश', 40,000 करोड़ रुपये के बैंक फ्रॉड केस में अनिल अंबानी ने SC में दिया हलफनामा
ABP News
अनिल अंबानी ने बताया कि वह 25 जुलाई के बाद से देश से बाहर नहीं गए हैं और न ही फिलहाल उनका बाहर जाने का कोई प्लान है.
बिजनेसमैन अनिल अंबानी ने सुप्रीम कोर्ट को यह आश्वासन दिया है कि वह अदालत की अनुमति के बिना देश नहीं छोड़ेंगे. 4 फरवरी को उनके वकील ने कोर्ट से मौखिक रूप से यह कहा था. अब लिखित हलफनामा दाखिल किया है.
मामला रिलायंस एडीएजी समूह पर लगे लगभग 40,000 करोड़ रुपये के बैंक लोन घोटाले के आरोप से जुड़ा है. पिछली सुनवाई में कोर्ट ने सीबीआई और ईडी की जांच में हो रही देरी पर चिंता जताई थी. सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने भरोसा दिया था कि दोनों एजेंसियां जरूरी कदम उठाएंगी.
अनिल धीरूभाई अंबानी ग्रुप की कंपनियों में 40 हजार करोड़ रुपये के ऋण धोखाधड़ी का आरोप लगा है. पूर्व आईएएस अधिकारी ईएएस सरमा ने याचिका दाखिल करके अदालत की निगरानी में मामले की निष्पक्ष जांच की मांग की है. इसी मामले में अनिल अंबानी ने हलफनामा दाखिल किया है.
अनिल अंबानी ने बताया कि वह 25 जुलाई के बाद से देश से बाहर नहीं गए हैं और न ही फिलहाल उनका बाहर जाने का कोई प्लान है. उन्होंने कहा कि अगर उन्हें बाहर जाने की जरूरत पड़ती है तो वह पहले कोर्ट से इजाजात लेंगे. अनिल अंबानी ने कहा कि जांच में एजेंसियों के साथ वह पूरी तरह से सहयोग कर रहे हैं और आगे भी वह ऐसा करेंगे. उन्होंने बताया कि प्रवर्तन निदेशालय ने उन्हें समन भेजकर 26 फरवरी को पेश होने को कहा है.













