
'बंपर-टू-बंपर' इंश्योरेंस: कार-बाइक खरीदने से पहले इस नए नियम को जानें
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अगर आप अगले महीने कार या बाइक खरीदने की सोच रहे हैं तो फिर जेब पर थोड़ा भारी पड़ सकता है. इसकी वजह अदालत का एक अहम फैसला है. दरअसल मद्रास हाई कोर्ट के एक फैसले के बाद 1 सितंबर से नई गाड़ी खरीदने पर डाउन पेमेंट का ज्यादा भुगतान करना पड़ सकता है.
अगर आप अगले महीने कार या बाइक खरीदने की सोच रहे हैं तो फिर जेब पर थोड़ा भारी पड़ सकता है. इसकी वजह अदालत का एक अहम फैसला है. दरअसल मद्रास हाई कोर्ट के एक फैसले के बाद 1 सितंबर से नई गाड़ी खरीदने पर डाउन पेमेंट का ज्यादा भुगतान करना पड़ सकता है. दरअसल, मद्रास हाई कोर्ट (Madras HC) ने बीते दिनों एक फैसला सुनाया है, जिसके मुताबिक 1 सितंबर से नए वाहन की बिक्री पर 'बंपर-टू-बंपर' बीमा (Bumper to Bumper Insurance) अनिवार्य होगा. यानी यह नियम 1 सितंबर से लागू होगा. मद्रास हाई कोर्ट के फैसले के मुताबिक एक सितंबर से वाहन चालक, यात्रियों और वाहन मालिक को कवर करने के अलावा, हर पांच साल की अवधि के लिए 'बंपर टू बंपर' इंश्योरेंस अनिवार्य होना चाहिए. यानी इंश्योरेंस वाहन चालक, सवार यात्रियों और वाहन मालिक को कवर करने के बाद अलग से 5 वर्ष के लिए जोड़ा जाएगा.More Related News

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