
फाइलों पर कब्जा कर बैठी थी दिल्ली सरकार, केंद्र ने बताया क्यों लाना पड़ा अध्यादेश?
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केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट से इस याचिका को खारिज करने की मांग की है. केंद्र का कहना है कि ये याचिका 'आधारहीन' और 'मनमानी' है और कानूनी या संवैधानिक आधार की बजाय राजनीति से प्रेरित है.
दिल्ली के अध्यादेश के मामले पर सुप्रीम कोर्ट में आज सुनवाई हुई. इस अध्यादेश को केजरीवाल सरकार ने चुनौती दी है. केंद्र सरकार ने इस याचिका का विरोध करते हुए इसे खारिज करने की अपील की.
केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट से इस याचिका को खारिज करने की मांग की है. केंद्र का कहना है कि ये याचिका 'आधारहीन' और 'मनमानी' है और कानूनी या संवैधानिक आधार की बजाय राजनीति से प्रेरित है.
केंद्रीय गृह मंत्रालय ने सुप्रीम कोर्ट में जवाब दाखिल करते हुए केजरीवाल सरकार पर बड़े आरोप लगाए हैं. गृह मंत्रालय ने दिल्ली सरकार पर राष्ट्रीय राजधानी को 'पंगु' बनाने और सतर्कता विभाग के अफसरों को परेशान करने का आरोप लगाया है.
गृह मंत्रालय ने दावा किया है कि दिल्ली सरकार ने सतर्कता विभाग की कई फाइलों को अवैध रूप से अपने कब्जे में ले लिया है. जिनमें एक्साइज ड्यूटी, सीएम के आवास के रेनोवेशन से जुड़ी फाइलें भी शामिल हैं.
मामले में कोर्ट के दखल की जरूरत नहीं
केंद्र सरकार ने जवाब देते हुए कहा कि अगर इस अध्यादेश पर रोक लगाई जाती है तो इससे दिल्ली प्रशासन को अपूरणीय क्षति होगी. इस अध्यादेश को संसद के मॉनसून सत्र में पेश किया जाएगा. इस मामले में अदालत के दखल की जरूरत नहीं है.

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