
पिंजरा तोड़ ग्रुप की नताशा और देवांगना की जमानत याचिका पर दिल्ली पुलिस को नोटिस, HC ने मांगा जवाब
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दिल्ली की कड़कड़डूमा कोर्ट पहले ही इन दोनों आरोपियों की जमानत अर्जी खरिज कर चुका है. कड़कड़डूमा कोर्ट ने जनवरी में नताशा नरवाल और देवांगना कलीता की जमानत याचिका खारिज करते हुए कहा था कि पुलिस के आरोप पर विश्वास के लिए पर्याप्त आधार है.
दिल्ली दंगा मामले में आरोपी नताशा नरवाल और देवांगना कलीता की जमानत अर्जी पर दिल्ली हाईकोर्ट ने शुक्रवार को सुनवाई की. दिल्ली हाईकोर्ट ने दोनों की याचिका पर सुनवाई करते हुए दिल्ली पुलिस को नोटिस जारी किया है. दिल्ली हाईकोर्ट ने जमानत अर्जी पर दिल्ली पुलिस को नोटिस जारी कर 10 मार्च को जवाब देने के निर्देश दिए हैं. इन दोनों को दिल्ली पुलिस ने अनलॉफुल एक्टिविटीज प्रिवेंशन अमेंडमेंट एक्ट (यूएपीए) के तहत गिरफ्तार किया था. दिल्ली की कड़कड़डूमा कोर्ट पहले ही इन दोनों आरोपियों की जमानत अर्जी खरिज कर चुका है. कड़कड़डूमा कोर्ट ने जनवरी में नताशा नरवाल और देवांगना कलीता की जमानत याचिका खारिज करते हुए कहा था कि पुलिस के आरोप पर विश्वास के लिए पर्याप्त आधार है. दिल्ली हिंसा के मामले में आरोपी और पिंजरा तोड़ अभियान की एक्टिविस्ट देवांगना कलीता की जमानत अर्जी कड़कड़डूमा कोर्ट ने खारिज कर दिया था.
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