
'पायजामे का नाड़ा खींचना रेप की कोशिश...', सुप्रीम कोर्ट ने पलटा HC का फैसला, अदालत को फटकार भी लगाई
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सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट की इस बात से सहमत नहीं था कि आरोपी का 14 साल की लड़की के ब्रेस्ट पकड़ना, उसके पजामे का नाड़ा खींचना और उसे पुलिया के नीचे ले जाने की कोशिश करना सिर्फ़ तैयारी थी, रेप की कोशिश नहीं थी.
सुप्रीम कोर्ट ने इलाहाबाद हाई कोर्ट के एक विवादित फैसले को बदल दिया है इसके साथ ही इलाहाबाद हाई कोर्ट को फटकार भी लगाई है. सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि पायजामे का नाड़ा खोलना बलात्कार की कोशिश की है.
सुप्रीम कोर्ट ने इलाहाबाद हाई कोर्ट के उस विवादित फैसले को पलटने का फैसला किया है, जिसमें कहा गया था कि एक बच्ची के ब्रेस्ट को पकड़ना, उसके पायजामे का नाड़ा खोलना और उसे पुलिया के नीचे खींचने की कोशिश करना रेप या रेप की कोशिश नहीं है.
इलाहाबाद हाई कोर्ट के फैसले पर कड़ी टिप्पणी करते हुए चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया सूर्यकांत की अगुवाई वाली बेंच ने जस्टिस जॉयमाल्या बागची और एनवी अंजारिया के साथ कहा कि यौन अपराधों के मामलों में फैसले के लिए कानूनी तर्क और सहानुभूति दोनों की जरूरत होती है.
सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुनाया है कि ब्रेस्ट पकड़ना और पायजामे का नाड़ा खींचना "रेप की कोशिश" के बराबर है. कोर्ट ने इलाहाबाद हाई कोर्ट के उस विवादित आदेश को खारिज कर दिया जिसमें कहा गया था कि ये सिर्फ "रेप करने की तैयारी" है.
CJI सूर्यकांत और जस्टिस जॉयमाल्या बागची और एन वी अंजारिया की बेंच ने कहा कि विवादित ऑर्डर को "क्रिमिनल ज्यूरिस्प्रूडेंस के तय सिद्धांतों के साफ तौर पर गलत इस्तेमाल" की वजह से रद्द किया जाता है.
कोर्ट ने 10 फरवरी को यह ऑर्डर एक सुओ मोटो याचिका पर दिया था, जिसमें उसने इलाहाबाद हाई कोर्ट के ऑर्डर का संज्ञान लिया था, इसमें कहा गया था कि सिर्फ ब्रेस्ट पकड़ना और पायजामे का डोरा खींचना रेप का अपराध नहीं है.

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