
पाकिस्तान: बुशरा बीवी को एंटी करप्शन कोर्ट ने 12 मामलों में किया बरी
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कोर्ट ने पुलिस की याचिका को खारिज कर दिया और बुशरा बीबी को सभी मामलों में बरी कर दिया. उनके वकील सलमान सफदर ने अदियाला जेल के बाहर मीडिया को बताया कि उन्हें तमाम बयानों के आधार पर मामलों में नामित किया गया था, जिनका कोई कानूनी आधार नहीं था.
पाकिस्तान (Pakistan) की एक एंटी-करप्शन कोर्ट ने मंगलवार को जेल में बंद पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान (Imran Khan) की पत्नी बुशरा बीबी को पिछले साल 9 मई को हुए दंगों से जुड़े 12 मामलों में बरी कर दिया. भ्रष्टाचार के एक मामले में जांच के लिए अधिकारियों द्वारा इमरान खान को इस्लामाबाद में गिरफ्तार किये जाने के बाद देश में हिंसा भड़क उठी थी.
एंटी-करप्शन कोर्ट के जज मलिक एजाज आसिफ ने रावलपिंडी के अदियाला जेल में हुई सुनवाई की अध्यक्षता की. यहां पर पुलिस ने आगे की जांच के लिए बुशरा बीबी की रिमांड की गुजारिश की थी.
बुशरा बीबी के वकील ने क्या बताया?
सुनवाई के दौरान, कोर्ट ने पुलिस के फिजिकल रिमांड गुजारिश की पड़ताल की. इसका मकसद जनरल मुख्यालय (GHQ) पर हमले सहित 12 मामलों में बीबी की कथित संलिप्तता की जांच करना था.
हालांकि, कोर्ट ने पुलिस की याचिका को खारिज कर दिया और बीबी को सभी मामलों में बरी कर दिया. उनके वकील सलमान सफदर ने अदियाला जेल के बाहर मीडिया को बताया कि उन्हें तमाम बयानों के आधार पर मामलों में नामित किया गया था, जिनका कोई कानूनी आधार नहीं था.
उन्होंने कहा, "कोर्ट ने अपना फैसला सुनाने से पहले दोनों पक्षों की दलीलों पर विचार किया. आज बुशरा बीबी को बरी करने के फैसले से इमरान खान के मामलों पर असर पड़ने की उम्मीद है, जिन्हें उन मामलों में उनकी पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ पार्टी के सैकड़ों अन्य कार्यकर्ताओं के साथ नामित किया गया था.

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