
पटना: नीट छात्रा मौत मामले में अब POCSO एक्ट के तहत होगी जांच, मां-बाप और सहेली के बयान होंगे दर्ज
ABP News
Patna News In Hindi: पटना के शंभू गर्ल्स हॉस्टल में रहने वाली जहानाबाद की NEET छात्रा की संदिग्ध मौत मामले में अब CBI POCSO एक्ट के तहत भी जांच करेगी.
पटना के शंभू गर्ल्स हॉस्टल में रहने वाली जहानाबाद की NEET छात्रा की संदिग्ध मौत मामले में अब CBI को POCSO एक्ट के तहत भी जांच करने की अनुमति मिल गई है। गृह विभाग ने इसके लिए संशोधित अधिसूचना जारी की है। इस मामले में पटना पुलिस ने 9 जनवरी 2026 को दर्ज FIR में शुरुआत में POCSO एक्ट नहीं लगाया था, जिसे बाद में जोड़ा गया।
जहानाबाद की NEET छात्रा की संदिग्ध मौत की जांच अब नए कानूनी दायरे में आगे बढ़ेगी। गृह विभाग (आरक्षी शाखा) की संशोधित अधिसूचना के बाद CBI को POCSO Act के तहत भी जांच करने का अधिकार मिल गया है. इससे पहले जब मामला CBI को सौंपा गया था, तब जांच की अनुशंसा पुरानी FIR के आधार पर ही की गई थी जिसमें POCSO एक्ट की धाराएं शामिल नहीं थीं.
घटना की जांच CBI कर रही है, लेकिन 23 दिन बीत जाने के बाद भी एजेंसी अभी तक किसी ठोस नतीजे तक नहीं पहुंच सकी है. मामले में कई पहलुओं की जांच जारी है और अधिकारियों का कहना है कि साक्ष्यों के आधार पर आगे की कार्रवाई की जाएगी. सूत्रों के मुताबिक CBI ने इस मामले में अब तक करीब 1000 पेज की केस डायरी तैयार कर ली है, जिसमें घटना से जुड़े बयान, मेडिकल रिपोर्ट और अन्य साक्ष्य शामिल किए गए हैं.
जांच के अगले चरण में CBI अदालत में छात्रा के माता-पिता और उसकी एक सहेली का बयान दर्ज कराने की तैयारी कर रही है. एजेंसी का मानना है कि इन बयानों से घटना के कई महत्वपूर्ण पहलुओं पर स्पष्टता मिल सकती है. जांच टीम यह भी पता लगाने की कोशिश कर रही है कि छात्रा की मौत से पहले उसके साथ क्या परिस्थितियां बनी थीं और हॉस्टल में उसके आखिरी समय के दौरान क्या हुआ था.













