नियमों के तहत हुई राकेश अस्थाना की नियुक्ति या नहीं? दिल्ली HC ने फैसला रखा सुरक्षित
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दिल्ली हाई कोर्ट (Delhi High Court) ने दिल्ली पुलिस कमिश्नर राकेश अस्थाना (Rakesh Asthana) की नियुक्ति को चुनौती देने वाली अर्जी पर बहस पूरी होने के बाद फैसला सुरक्षित रख लिया है.
दिल्ली हाई कोर्ट (Delhi High Court) ने दिल्ली पुलिस कमिश्नर राकेश अस्थाना (Rakesh Asthana) की नियुक्ति को चुनौती देने वाली अर्जी पर बहस पूरी होने के बाद फैसला सुरक्षित रख लिया है. हाई कोर्ट अपने फैसले में तय करेगा कि राकेश अस्थाना की नियुक्ति तय नियमों के मुताबिक की गई है या नहीं? दिल्ली हाई कोर्ट में केंद्र सरकार की तरफ से दाखिल हलफनामा में कहा गया है कि राकेश अस्थाना की नियुक्ति नियमों के मुताबिक की गई है. पहले उनको सेवा विस्तार दिया गया और फिर उनकी नियुक्ति की गई है.
‘जिस घर में कील लगाते जी दुखता था, उसकी दीवारें कभी भी धसक जाती हैं. आंखों के सामने दरार में गाय-गोरू समा गए. बरसात आए तो जमीन के नीचे पानी गड़गड़ाता है. घर में हम बुड्ढा-बुड्ढी ही हैं. गिरे तो यही छत हमारी कबर (कब्र) बन जाएगी.’ जिन पहाड़ों पर चढ़ते हुए दुख की सांस भी फूल जाए, शांतिदेवी वहां टूटे हुए घर को मुकुट की तरह सजाए हैं. आवाज रुआंसी होते-होते संभलती हुई.
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