
नया नियम: सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स को सरकारी आदेश के 24 घंटे के अंदर हटाना होगा आपत्तिजनक कंटेंट
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केंद्र सरकार सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स और ओटीटी कंटेंट को लेकर नया नियम लेकर आई है. आज यानी 25 फरवरी को रिलीज किए गए नए इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी नियम के मुताबिक फेसबुक और ट्विटर जैसे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स को सरकारी या कानूनी आदेश के बाद जल्द से जल्द कंटेंट हटाना होगा.
केंद्र सरकार ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स के लिए नई गाइडलाइंस जारी की है. गुरुवार 25 फरवरी को रिलीज किए गए नए इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी नियम के मुताबिक फेसबुक और ट्विटर जैसे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स को सरकारी या कानूनी आदेश के बाद जल्द से जल्द कंटेंट हटाना होगा. इसके लिए तय समय सीमा 24 घंटे रखी गई है. साथ ही इन कंपनियों को अधिकारियों द्वारा रिक्वेस्ट किए जाने के 72 घंटे के अंदर जानकारियां देनी होंगी और जांच में मदद भी करनी होगी. नई गाइडलाइन के मुताबिक, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स को शिकायत मिलने के 24 घंटे के अंदर ऐसे कंटेंट्स को हटाना होगा जो किसी व्यक्ति को यौन क्रिया में या पूर्ण या आंशिक नग्नता में दर्शाता हो.
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