
धक्का-मुक्की कांड: क्राइम ब्रांच को मिल सकती है राहुल गांधी पर दर्ज मामले की जांच की जिम्मेदारी
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गुरुवार को संसद परिसर में धक्का-मुक्की कांड के बाद कांग्रेस नेता राहुल गांधी पर बीजेपी ने FIR दर्ज करवाई थी. अब जानकारी सामने आ रही है कि राहुल के खिलाफ दर्ज हुआ यह मामला जांच के लिए दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच को ट्रांसफर किया जा सकता है.
केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह (Amit Shah) के द्वारा आंबेडकर पर दिए गए बयान के बाद शुरू हुआ विवाद थमने का नाम नहीं ले रहा है. संसद में आज भी भारी गहमागमी है. इससे पहले गुरुवार को धक्का-मुक्की कांड हुआ था, जिस पर सियासी उबाल अपने चरम पर है. आज बीजेपी और विपक्ष दोनों में प्रदर्शन की रेस है. बीजेपी सांसदों का ग्रुप महात्मा गांधी की प्रतिमा के पास राहुल गांधी और कांग्रेस के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे हैं. तो वहीं, विपक्षी सांसद विजय चौक से संसद तक मार्च कर रहे हैं.
गुरुवार को धक्का-मुक्की कांड के बाद कांग्रेस नेता राहुल गांधी पर बीजेपी ने FIR दर्ज करवाई थी. अब जानकारी सामने आ रही है कि राहुल के खिलाफ दर्ज हुआ यह मामला जांच के लिए दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच को ट्रांसफर किया जा सकता है.
दिल्ली पुलिस के सीनियर अधिकारियों की मीटिंग होगी, जिसके बाद इस पर फैसला लिया जाएगा कि केस का आगे क्या करना है. पुलिस ने गुरुवार, रात 9 बज कर 22 मिनट पर FIR दर्ज की थी.
बता दें कि इससे पहले संसद परिसर में कलर कैनिस्टर वाले मामले की जांच लोकल पुलिस से लेकर स्पेशल सेल को दी गई थी.
किन धाराओं में दर्ज हुआ है केस?
राहुल गांधी पर भारतीय न्याय संहिता (BNS) की इन धाराओं के तहत मुकदमा दर्ज किया गया है.

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