दिल्ली हाईकोर्ट ने MCD स्कूलों में सीसीटीवी कैमरे लगाने की याचिका पर मांगा जवाब
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पीठ ने याचिका के संबंध में एक नोटिस एमसीडी को भेजा था. याचिका में यह भी मांग की गई है कि स्कूलों में स्थायी भवन, कक्षाएं, पीने के पानी और शौचालय की सुविधा और कंप्यूटर लैब जैसी उचित बुनियादी सुविधाएं उपलब्ध कराई जाएं. अब हाईकोर्ट ने मामले की सुनवाई के लिए 27 मार्च की तिथि निर्धारित की है.
दिल्ली उच्च न्यायालय ने दिल्ली नगर निगम (एमसीडी) से नगर निगम के स्कूलों में शिक्षक रिक्तियों को भरने और हर स्कूल में सीसीटीवी कैमरे और बायोमेट्रिक डिवाइस लगाने के आदेश के अनुरोध के बारे में मंगलवार को जवाब देने को कहा था.
मुख्य न्यायाधीश सतीश चंद्र शर्मा और न्यायमूर्ति सुब्रमण्यम प्रसाद की पीठ ने याचिका के संबंध में एक नोटिस एमसीडी को भेजा था. याचिका में यह भी मांग की गई है कि स्कूलों में स्थायी भवन, कक्षाएं, पीने के पानी और शौचालय की सुविधा और कंप्यूटर लैब जैसी उचित बुनियादी सुविधाएं उपलब्ध कराई जाएं. अब हाईकोर्ट ने मामले की सुनवाई के लिए 27 मार्च की तिथि निर्धारित की है.
याचिकाकर्ता सलेक चंद जैन ने दावा किया कि पहले भी स्कूल के बुनियादी ढांचे को पूरा करने और विभिन्न विषयों में खाली पदों को भरने के लिए अधिकारियों से कई अनुरोध किए थे. जेके गुप्ता ने याचिका प्रस्तुत की जिसमें एमसीडी स्कूलों में सीसीटीवी कैमरे लगाने और विद्यार्थियों की सुरक्षा के लिए सुरक्षा गार्डों को काम पर रखने के लिए भी कहा गया है.
दलील का दावा है कि फैकल्टी की कमी के कारण, एमसीडी स्कूलों में छात्र गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्राप्त नहीं कर सकते हैं. इसी तरह, सुरक्षा गार्डों के रिक्त पदों के कारण, एमसीडी स्कूलों के बच्चे असुरक्षित हैं. विशेष रूप से नाबालिग लड़कियां, क्योंकि स्कूलों में लड़कियों के साथ अभद्रता करने के कई मामले सामने आए हैं.

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