
दिल्ली शराब घोटाला: अरविंद केजरीवाल को बड़ा झटका, LG ने ED को दी केस चलाने की मंजूरी
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दिल्ली चुनाव से पहले के कथित शराब घोटाले से जुड़े मामले में पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को बड़ा झटका लगा है. दिल्ली के उपराज्यपाल वीके सक्सेना ने प्रवर्तन निदेशालय (ED) को इस मामले में केस चलाने की मंजूरी दे दी है.
दिल्ली विधानसभा चुनाव से पहले के कथित शराब घोटाले से जुड़े मामले में पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को बड़ा झटका लगा है. दिल्ली के उपराज्यपाल वीके सक्सेना ने प्रवर्तन निदेशालय (ED) को इस मामले में केस चलाने की मंजूरी दे दी है.
बता दें कि ईडी ने अरविंद केजरीवाल के खिलाफ अभियोजन की मंजूरी के लिए 5 दिसंबर को दिल्ली के मुख्य सचिव और मुख्य सतर्कता अधिकारी को पत्र लिखा था. इस पत्र के जवाब में दिल्ली के एलजी ने केजरीवाल के खिलाफ अभियोजन की मंजूरी दे दी है.
केजरीवाल के खिलाफ 17 मई 2024 को अभियोजन शिकायत दर्ज की गई थी. 6 नवंबर 2024 के सुप्रीम कोर्ट के फैसले का हवाला देते हुए ईडी ने मामले में दंड प्रक्रिया संहिता की संबंधित धाराओं के साथ-साथ मनी लॉन्ड्रिंग (पीएमएलए) 2002 के तहत अभियोजन की मंजूरी मांगी थी. निदेशालय ने शिकायत का समर्थन करने वाले सभी दस्तावेजों और डिजिटल साक्ष्यों वाली एक हार्ड डिस्क भी दी.
दरअसल, सुप्रीम कोर्ट ने कहा था की PMLA के वो केस जो किसी सरकारी पद पर आसीन लोगों के खिलाफ दर्ज हैं, उसमें ट्रायल के लिए एलजी की अनुमति जरूरी होगी, जिसको लेकर ED ने दिल्ली के चीफ सेकेट्री को परमिशन के लिए लेटर लिखा था. अब LG ने जांच पर मुहर लगा दी है. अरविंद केजरीवाल ने हाई कोर्ट में चार्जशीट को रद्द करने की भी अपील की हुई है, जिसमें हाई कोर्ट ने ईडी को नोटिस जारी किया हुआ है.
दरअसल, PLMA को लेकर सुप्रीम कोर्ट का आदेश आया था. अरविंद केजरीवाल पर इससे पहले ही PMLA का केस दर्ज हो चुका था. हालांकि, ट्रायल शुरू नहीं हुआ था. इसलिए, सुप्रीम कोर्ट के आदेश के मुताबिक ईडी ने LG से अनुमति ली है.
AAP ने कहा कि ये झूठी खबर

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