
दिल्ली में वोटर लिस्ट से मतदाताओं के नाम हटाने का मामला, SC से अरविंद केजरीवाल और CM आतिशी को राहत
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सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल और आतिशी के खिलाफ बीजेपी नेता राजीव बब्बर द्वारा दायर मानहानि केस में निचली अदालत की सुनवाई को स्थगित करने के अपने आदेश को आगे बढ़ा दिया है. अदालत ने यह कदम शिकायतकर्ता के वकील की ज्यादा समय मांगने की याचिका के बाद उठाया है.
सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल और मौजूदा मुख्यमंत्री आतिशी के खिलाफ चल रही मानहानि केस की निचली अदालत की कार्यवाही पर रोक लगा दी है. बीजेपी नेता राजीव बब्बर द्वारा दायर मानहानि मामले में केजरीवाल और सीएम आतिशी दोनों ने निचली अदालत से जारी समन को चुनौती दी थी.
इससे पहले कोर्ट ने उन्हें अंतरिम राहत दी थी और निचली अदालत में चल रही सुनवाई को स्थगित कर दिया था. गुरुवार को, शिकायतकर्ता के वकील द्वारा जवाब दाखिल करने के लिए अधिक समय मांगने के कारण अदालत ने इस आदेश को बढ़ाया.
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वोट लिस्ट से मतदाताओं के नाम हटाने का मामला
अरविंद केजरीवाल और सीएम आतिशी ने दिल्ली हाईकोर्ट के उस आदेश को चुनौती दी थी जिसमें उनके और अन्य आप नेताओं के खिलाफ कार्यवाही खत्म करने से इनकार कर दिया गया था. यह मामला उन टिप्पणियों से जुड़ा है जिनमें आप नेताओं ने कथित रूप से मतदाताओं के नामों को हटाने का आरोप लगाया था.
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