
दिल्ली: बर्थ सर्टिफिकेट में अब घर बैठे जोड़ सकेंगे 4 साल तक के बच्चे का नाम, MCD के नियमों में बदलाव
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MCD के मुताबिक, अब माता-पिता या अभिभावक बच्चों के बर्थ सर्टिफिकेट में उनके जन्म से चार साल तक ऑनलाइन नाम जोड़ सकते हैं, जो खुद अप्रूव हो जाएगा. दरअसल, अभिभावकों ने बर्थ सर्टिफिकेट के चलते स्कूल एडमिशन में आ रही दिक्कतों की शिकायत नगर निगम से की गई थी, जिसके बाद ये कदम उठाया गया है.
Birth Cetrificate News: दिल्ली में जन्म लेने वाले बच्चों के बर्थ सर्टिफिकेट में अब खुद ऑनलाइन नाम शामिल किया सकेगा. जन्म से 4 साल तक की उम्र के बच्चों के माता-पिता अब ऑनलाइन आवेदन के जरिए बच्चों का नाम शामिल कर सकते हैं, जो खुद अप्रूव हो जाएगा. बता दें कि पहले इस ऑनलाइन प्रॉसेस में 7 से 10 दिन का समय लगता था.
बच्चों के स्कूल एडमिशन में आ रहीं थीं दिक्कतें
MCD के एक वरिष्ठ अधिकारी ने बताया कि अब माता-पिता या अभिभावक बच्चों के बर्थ सर्टिफिकेट में उनके जन्म से चार साल तक ऑनलाइन नाम जोड़ सकते हैं. दरअसल, अभिभावकों ने नगर निगम से बर्थ सर्टिफिकेट के चलते स्कूल एडमिशन आ रही दिक्कतों की शिकायत की थी, जिसके बाद ये कदम उठाया गया है. बता दें कि स्कूल में एडमिशन के लिए बर्थ सर्टिफिकेट मांगा जाता है और नगर निगम द्वारा इस काम के लंबे प्रॉसेस के चलते अभिभावकों को परेशानियों का सामना करना पड़ता है.
अप्रूवल की नहीं होगी जरूरत
दिल्ली नगर निगम ने लोगों की सुविधा और व्यवस्था के सरल करने के लिए ये महत्वपूर्ण कदम उठाया है. जन्म के पंजीकरण की प्रक्रिया में नागरिकों को सशक्त बनाने के लिए ये व्यवस्था की गई है, जिसमें अभिभावक बच्चे के जन्म के चार साल तक खुद ऑनलाइन नाम जोड़ सकते हैं, जिसे किसी अप्रूवल की जरूरत नहीं होगी.
जन्म और मृत्यु रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1949 के मुताबिक, किसी बच्चे के जन्म के बाद जन्म प्रमाण पत्र प्राप्त करने के लिए विभिन्न जानकारियों के साथ उसका रजिस्ट्रेशन कराया जाता है. बच्चों के माता-पिता या अभिभावक एक तय समय अवधि में बच्चे का नाम लिखित या मौखिक रूप से रजिस्ट्रार को दे सकते हैं. जिसके बाद बच्चे का नाम भी रजिस्टर हो जाता है. अब दिल्ली नगर निगम ने जो नई सुविधा दी है उसके अनुसार, 4 साल की उम्र तक के बच्चे का नाम माता-पिता ऑनलाइन रजिस्टर करा सकते हैं.

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