
टूलकिट केस: HC में पुलिस की दलील- चैट हमने लीक नहीं की, बताया बदनाम करने की साजिश
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एक्टिविस्ट दिशा रवि द्वारा टूलकिट और व्हाट्सएप चैट लीक मामले में जो दिल्ली पुलिस पर आरोप लगाए हैं, उससे पुलिस ने अदालत में इनकार कर दिया है.
किसान आंदोलन से जुड़े टूलकिट मामले को लेकर शुक्रवार को दिल्ली हाईकोर्ट में सुनवाई हुई. दिशा रवि द्वारा टूलकिट और व्हाट्सएप चैट लीक मामले में जो दिल्ली पुलिस पर आरोप लगाए हैं, उससे पुलिस ने अदालत में इनकार कर दिया है. दिल्ली पुलिस ने अदालत में बताया कि दिशा रवि द्वारा पुलिस को बदनाम करने के लिए ही ऐसे आरोप लगाए गए हैं. दरअसल, दिल्ली हाईकोर्ट ने टूलकिट मामले में दिल्ली पुलिस को हलफनामा दायर करने को कहा था. इसी हलफनामे में दिल्ली पुलिस ने दिशा रवि के सभी आरोपों से इनकार किया है.हलफनामे में दिल्ली पुलिस ने क्या कहा? दिल्ली पुलिस ने अदालत को बताया कि दिशा को 13 फरवरी को गिरफ्तार किया गया, जबकि व्हाट्सएप चैट की तारीख 3 फरवरी है. ऐसे में इस संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता है कि दिशा ने 3 और 13 के बीच ही दिशा रवि ने खुद ये चैट किसी से साझा की और वो लीक हो गई. या ऐसा भी हो सकता है कि इस बीच दिशा रवि का फोन किसी और के पास रहा हो. आपको बता दें कि दिल्ली हाईकोर्ट ने इस मामले में दिल्ली पुलिस समेत सभी पक्षकारों को एक हफ्ते का वक्त दिया है, इसी कार्यकाल में सभी को अपना जवाब दाखिल करना होगा. अब इस केस की सुनवाई 17 मार्च को होगी.अदालत में और क्या हुआ? दिल्ली हाईकोर्ट की ओर से इस मामले में मीडिया से भी सही जानकारी पहुंचाने की बात कही है ताकि आरोपी का ट्रायल प्रभावित ना हो सके. बता दें कि दिशा रवि के वकील की ओर से अपील की गई थी कि अदालत सभी चैनलों को आदेश दे कि अपने ऑनलाइन प्लेटफॉर्म से चैट का कंटेंट डिलीट किया जाए. हालांकि, अदालत ने इसपर कोई अंतरिम आदेश जारी नहीं किया है.
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