टूलकिट केस: शुभम कर चौधरी की 15 मार्च तक नहीं होगी गिरफ्तारी, कोर्ट ने लगाई रोक
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टूलकिट मामले में आरोपी शुभम कर चौधरी की अग्रिम जमानत अर्जी पर पटियाला हाउस कोर्ट में आज सुनवाई हुई. पटियाला हाउस कोर्ट ने 15 मार्च तक शुभम की गिरफ्तारी पर रोक लगा दी है.
किसान आंदोलन से जुड़े टूलकिट मामले में दिल्ली की पटियाला हाउस कोर्ट ने आरोपी शुभम कर चौधरी की 15 मार्च तक के लिए गिरफ्तारी पर रोक लगा दी है. शुभम की तरफ से पटियाला हाउस कोर्ट में अग्रिम जमानत अर्जी दाखिल की गई थी. उसको गोवा कोर्ट की तरफ से 12 मार्च तक टूलकिट मामले में प्रोटेक्शन दी गई थी, जिसकी वजह से पुलिस उसको गिरफ्तार नहीं कर सकती थी. शुभम कर चौधरी को गोवा कोर्ट की तरफ से 12 मार्च तक टूलकिट मामले में प्रोटेक्शन दी गई थी. ये अवधि आज खत्म हो रही थी. लिहाजा कोर्ट ने उसकी अग्रिम जमानत अर्जी पर सुनवाई करते हुए, दिल्ली पुलिस को निर्देश दिया कि केस मामले की अगली सुनवाई तक उसकी गिरफ्तारी पर रोक आगे भी जारी रहेगी.More Related News
एक अधिकारी ने बताया कि यह घटना आइजोल शहर के दक्षिणी बाहरी इलाके में मेल्थम और ह्लिमेन के बीच के इलाके में सुबह करीब छह बजे हुई. रिपोर्ट में कहा गया है कि भूस्खलन के प्रभाव के कारण कई घर और श्रमिक शिविर ढह गए, जिसके मलबे के नीचे कम से कम 21 लोग दब गए. अब तक 13 शव बरामद किए जा चुके हैं और आठ लोग अभी भी लापता हैं.