
ज्वॉइंट बैंक अकाउंट से लेकर ATM तक गृहिणियों की पहुंच जरूरी, महिला अधिकारों को लेकर SC की पुरुषों को नसीहत
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कोर्ट ने कहा कि महिलाएं अपने परिवार की देखभाल के लिए पूरा दिन काम करती हैं. वह निस्वार्थ रूप से ऐसा करती हैं, इसके बदले में उन्हें किसी भी तरह के फेवर की उम्मीद नहीं होती. अदालत ने कहा कि हमने देखा है कि भारतीय पुरुष आर्थिक रूप से असक्षम पत्नियों की आर्थिक तौर पर मदद करते हैं, उनकी देखभाल करते हैं.
सुप्रीम कोर्ट ने तलाकशुदा मुस्लिम महिलाओं से जुड़े एक मामले पर फैसला सुनाते हुए महिलाओं के अधिकारों पर भी बात की. कोर्ट ने कहा कि भारतीय पुरुषों को अपनी पत्नियों को आर्थिक तौर पर सशक्त करने की जरूरत है.
कोर्ट ने कहा कि महिलाएं अपने परिवार की देखभाल के लिए पूरा दिन काम करती हैं. वह निस्वार्थ रूप से ऐसा करती हैं, इसके बदले में उन्हें किसी भी तरह के फेवर की उम्मीद नहीं होती. ऐसे में उन्हें आर्थिक रूप से सुरक्षित महसूस कराने की जरूरत है.
अदालत ने कहा कि हमें लगता है कि भारतीय पुरुषों को आर्थिक रूप से असक्षम पत्नियों की आर्थिक तौर पर मदद करने की जरूरत है, उन्हें सशक्त करने की जरूरत है.
पीठ ने कहा कि इस तरह के आर्थिक सशक्तिकरण से गृहिणियां परिवार में अधिक सुरक्षित महसूस करती है. भारतीय पुरूषों को अपनी पत्नियों के घरेलू खर्चों के अलावा उनके निजी खर्चों का भी ध्यान रखना जरूरी है. इसके लिए लिए ज्वॉइंट बैंक अकाउंट से लेकर एटीएम तक गृहणियों की पहुंच होना बहुत जरूरी है.
मुस्लिम महिलाओं को गुजारे भत्ते का हक
सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को अहम फैसले में कहा था कि कोई भी मुस्लिम तलाकशुदा महिला सीआरपीसी की धारा 125 के तहत पति से गुजारे भत्ता मिले की हकदार है. इस वजह से वह गुजारे भत्ते के लिए याचिका दायर कर सकती है.

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