
ज्ञानवापी के तहखाने में पूजा का मामला, मुस्लिम पक्ष की याचिका पर इलाहाबद HC में कल सुनवाई
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ज्ञानवापी मस्जिद में पूजा की इजाजत देने के खिलाफ मुस्लिम पक्ष की तरफ से दायर याचिका पर इलाहाबाद हाई कोर्ट में मंगलवार को सुनवाई होगी. मुस्लिम पक्ष ने पहले सुप्रीम कोर्ट में याचिका दी थी लेकिन टॉप कोर्ट ने मुस्लिम पक्ष को हाई कोर्ट जाने को कहा था. वाराणसी कोर्ट ने हिंदू पक्ष को पूजा की इजाजत दी थी.
ज्ञानवापी मस्जिद के तहखाने में पूजा की इजाजत देने के खिलाफ दायर याचिका पर इलाहाबाद हाई कोर्ट में मंगलवार को सुनवाई होगी. वाराणसी कोर्ट ने 31 जनवरी को एक आदेश जारी करते हुए हिंदू पक्ष को यहां पूजा की इजाजत दे दी थी. इसके बाद हिंदू पक्ष के कुछ लोगों ने वहां मूर्ति रखी और पूजा अर्चना भी की.
मस्जिद का रखरखाव करने वाले अंजुमन इंतजामिया ने पहले सुप्रीम कोर्ट से हस्तक्षेप की मांग की थी. हालांकि, कोर्ट ने मुस्लिम पक्ष को हाई कोर्ट जाने को कहा था. इसके कुछ ही घंटे बाद अंजुमन इंतजामिया ने हाई कोर्ट में याचिका दायर की और जल्द से जल्द मामले की सुनवाई की मांग की थी.
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मुस्लिम पक्ष ने हिंदू पक्ष की याचिका पर क्या कहा?
न्यायमूर्ति रोहित रंजन अग्रवाल ने अंजुमन इंतजामिया मस्जिद कमेटी को अपील में संशोधन अर्जी के जरिए 17 जनवरी के डीएम को रिसीवर नियुक्त करने के मूल आदेश को चुनौती देने की अनुमति दी थी. महाधिवक्ता ने कानून व्यवस्था बनाए रखने का आश्वासन दिया था. मुस्लिम पक्ष के वकील ने कहा कि हाई कोर्ट में दायर अपील में यह अनुरोध किया गया है कि हिंदू पक्ष का मुकदमा स्वयं सिविल प्रक्रिया संहिता के आदेश 7 नियम 11 के तहत वर्जित है.
तहखाने में हिंदू पक्ष को मिली पूजा की इजाजत

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