
जेल के एक घंटे बाद मिल गई बेल... अल्लू अर्जुन को राहत देते हुए HC ने क्या कहा
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अदालत ने तर्कों के आधार पर अल्लू अर्जुन को चार हफ्तों की अंतरिम जमानत दी. जिसमें कोर्ट ने शर्तें भी लगाई हैं. अभिनेता को 50,000 रुपये का निजी बांड भरना होगा. उन्हें जांच में पूरा सहयोग करना होगा. जेल प्रशासन को आदेश दिया गया कि जमानत आदेश का पालन सुनिश्चित करें और इसकी सूचना मजिस्ट्रेट को दें.
‘पुष्पा 2’ के प्रीमियर के दौरान मची भगदड़ से जुड़े मामले में तेलुगु सुपरस्टार अल्लू अर्जुन को तेलंगाना हाईकोर्ट से बड़ी राहत मिली है. अदालत ने शुक्रवार को उन्हें अंतरिम जमानत दे दी. इस भगदड़ में एक महिला की मौत हो गई थी और उनका चार साल का बच्चा गंभीर रूप से घायल हो गया था.
शुक्रवार को हुई थी अभिनेता की गिरफ्तारी इस मामले में शुक्रवार को अभिनेता की गिरफ्तारी हो गई थी. जिसके बाद पहले उन्हें नामपल्ली लोअर कोर्ट ले जाया गया, जहां अदालत ने एक्टर को 14 दिन की न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया था तो वहीं अल्लू अर्जुन इस केस के खिलाफ हाईकोर्ट पहुंचे थे, जहां तेलंगाना हाईकोर्ट ने उन्हें बड़ी राहत देते हुए जमानत दे दी.
संध्या थिएटर में हुए हादसे को लेकर, एक शिकायतकर्ता ने एफआईआर दर्ज कराई, जिसमें कहा गया कि उनकी पत्नी और बच्चे प्रीमियर के दौरान थिएटर में मौजूद थे. सुरक्षा व्यवस्था नाकाफी थी और निजी सुरक्षा गार्ड भीड़ को संभालने में असमर्थ थे. इस भगदड़ में महिला की मौत हो गई और उनका बच्चा घायल हो गया. भगदड़ के दौरान पुलिस मौके पर पहुंची और घायलों को बचाकर अस्पताल पहुंचाया. हालांकि, पुलिस ने बाद में कहा कि पर्याप्त व्यवस्था नहीं की गई थी, इसके साथ ही उन्होंने यह भी दावा किया कि, उन्हें एक्टर के आने की जानकारी नहीं दी गई थी. इस पर संध्या थिएटर मैनेजमेंट ने वो लेटर दिखाया, जिसमें दो दिन पहले पुष्पा एक्टर के आने की जानकारी देने के साथ ही सुरक्षा व्यवस्था की मांग की थी.
इन धाराओं में दर्ज हुआ था केस पुलिस ने इस घटना के बाद अल्लू अर्जुन और थिएटर प्रबंधन के खिलाफ एफआईआर दर्ज की. उनके खिलाफ धारा 105 और 108 के तहत आरोप लगाए गए, जिसमें भीड़ प्रबंधन और व्यवस्था की विफलता के कारण अप्रत्याशित दुर्घटना का जिम्मेदार ठहराया गया. इन धाराओं में संभावित लापरवाही से हुई मौत को शामिल किया गया. अल्लू अर्जुन को पुलिस ने हिरासत में लिया और उनके खिलाफ गिरफ्तारी रिपोर्ट दाखिल की.
हाईकोर्ट में याचिका हुई थी दायर
अल्लू अर्जुन के वकील ने तेलंगाना हाईकोर्ट में याचिका दायर की. जिसके तहत एफआईआर को रद्द कराने और अंतरिम जमानत की मांग की गई. वकील ने तर्क दिया कि यह घटना "गैर-इरादतन" थी और अभिनेता को इस मामले में गलत तरीके से फंसाया जा रहा है. हाईकोर्ट में सुनवाई के दौरान, सरकारी वकील (PP) और अल्लू अर्जुन के वकील के बीच तर्क और दलीलों को लेकर बहस हुई.

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