क्या दिल्ली नगर निगम उपचुनाव में वोट डालने पहुंचे कोरोना मरीज़?
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दिल्ली उपचुनाव में वोटिंग का समय भी बढ़ाया गया था, वोटिंग का समय सुबह 7.30 बजे से शाम 5.30 बजे तक था. आखिरी के 1 घंटे की वोटिंग को कोरोना के मरीजों के लिये रखा गया था. यानी सुबह 7:30 से शाम 4:30 बजे तक नॉर्मल वोटिंग हुई. उसके बाद, शाम 4:30 बजे से शाम 5:30 बजे तक कोरोना से पीड़ित लोगों के लिए वोट देने का समय रखा गया था.
देश की राजधानी दिल्ली में कोरोना काल का पहला चुनाव हुआ, जिसमें कोरोना संक्रमित मरीज़ों को भी वोट डालने का अधिकार दिया गया था. दिल्ली नगर निगम उपचुनाव में 4:30 से 5:30 बजे तक का समय कोरोना मरीज़ों के मतदान करने के लिए तय किया गया था. कोरोना के चलते पोलिंग बूथ पर सोशल डिस्टेंसिंग बनाए रखने के लिए 1000 वोटर्स पर एक पोलिंग स्टेशन बनाए गए थे, जबकि पहले 1200-1500 वोटर्स पर एक पोलिंग स्टेशन होता था. दिल्ली उपचुनाव में वोटिंग का समय भी बढ़ाया गया था, वोटिंग का समय सुबह 7.30 बजे से शाम 5.30 बजे तक था. आखिरी के 1 घंटे की वोटिंग को कोरोना के मरीजों के लिये रखा गया था. यानी सुबह 7:30 से शाम 4:30 बजे तक नॉर्मल वोटिंग हुई. उसके बाद, शाम 4:30 बजे से शाम 5:30 बजे तक कोरोना से पीड़ित लोगों के लिए वोट देने का समय रखा गया था.बिभव कुमार ने सांसद स्वाति मालीवाल द्वारा दायर मारपीट मामले में जमानत देने से इनकार करने वाले ट्रायल कोर्ट के आदेश को चुनौती देते हुए दिल्ली उच्च न्यायालय में याचिका दाखिल की है. बिभव ने याचिका में अपनी गिरफ्तारी को अवैध बताया है. बिभव ने याचिका में अपनी अवैध गिरफ्तारी के लिए मुआवजे की भी मांग की है. देखें वीडियो.
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