
कौन-कौन सी गाड़ियां जाएंगी कबाड़ में, सरकार ने तय किए स्क्रैपिंग के मानदंड
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सरकार ने रजिस्टर्ड व्हीकल स्क्रैपिंग फैसिलिटी (RVSF) पर कौन-सी गाड़ियां कबाड़ में तब्दील होंगी, इसके मानदंड तय कर दिए हैं. सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी (Nitin Gadkari) ने ट्वीट कर इसकी जानकारी दी.
देश में पुराने वाहनों को कबाड़ में भेजने के लिए सरकार ने हाल में एक नई ‘व्हीकल स्क्रैप पॉलिसी’ जारी है. वाहनों को कबाड़ में बदलने के लिए देशभर में 450 से 500 Registered Vehicle Scrapping Facility (RVSF) बनाए जाने हैं. इन RSVF पर कौन सी गाड़ियां स्क्रैप होंगी, इसके नियम तय कर दिए गए हैं. (File Photo) सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी (Nitin Gadkari) ने ट्वीट कर इन मानदंडों की जानकारी दी. इसके हिसाब से जो वाहन केन्द्रीय मोटर वाहन नियम-1989 के नियम-52 के मुताबिक वाहनों का रजिस्ट्रेशन रिन्यू नहीं कराएंगे, उन्हें RSVF पर स्क्रैप किया जा सकेगा. नियम-52 गाड़ी का रजिस्ट्रेशन खत्म होने से पहले उसके रीन्यूअल से जुड़ा है. (File Photo) RSVF पर ऐसे वाहनों को भी स्क्रैप किया जा सकेगा जिन्हें मोटर वाहन अधिनियम-1988 की धारा-62 के हिसाब से फिटनेस सर्टिफिकेट नहीं दिया गया है. इसके अलावा किसी एजेंसी द्वारा कबाड़ बनाने के लिए नीलामी में खरीदे गए वाहन भी स्क्रैप हो सकेंगे. नीलामी में वाहन खुद RSVF भी खरीद सकते हैं.More Related News

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