
कानून बदलने से कितनी सुरक्षित हुईं बेटियां? निर्भया केस की 12वीं बरसी पर जानें क्या कहता है क्राइम ग्राफ
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केंद्र सरकार की एजेंसी नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो (NCRB) के आंकड़े बताते हैं कि भारत में सालभर में महिलाओं के खिलाफ अपराध के चार लाख से ज्यादा अपराध दर्ज किए जाते हैं. इन अपराधों में सिर्फ रेप ही नहीं, बल्कि छेड़छाड़, दहेज हत्या, किडनैपिंग, ट्रैफिकिंग, एसिड अटैक जैसे अपराध भी शामिल हैं.
16 दिसंबर 2012 की रात राजधानी दिल्ली में चलती बस में एक छात्रा के साथ दरिंदगी की सारी हदें पार की गईं. बस में छह लोगों ने उसके साथ बारी-बारी से बलात्कार किया. बाद में अधमरी हालत में उसे और उसके दोस्त को सड़क किनारे फेंककर चले गए. कुछ दिन बाद उस छात्रा की मौत हो गई.
उसे 'निर्भया' नाम दिया गया. निर्भया के एक गुनहगार ने आत्महत्या कर ली. चार को मार्च 2020 में फांसी दे दी गई. जबकि, एक नाबालिग था, जो तीन साल की सजा काटकर बाहर आ गया.
निर्भया कांड ने पूरे देश को झकझोर कर रख दिया था. देशभर में जबरदस्त प्रदर्शन हुए. इस कांड के बाद सरकार को कानून बदलना पड़ा था. रेप के लिए सख्त सजा का प्रावधान किया गया. आज निर्भया कांड को 12 साल हो गए हैं, लेकिन आंकड़े बताते हैं कि सख्त कानून होने के बावजूद हमारे देश में रेप के मामलों में न तो कमी आ रही है और न ही सजा की दर यानी कन्विक्शन रेट बढ़ रहा है.
केंद्र सरकार की एजेंसी नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो (NCRB) के आंकड़े बताते हैं कि भारत में सालभर में महिलाओं के खिलाफ अपराध के चार लाख से ज्यादा अपराध दर्ज किए जाते हैं. इन अपराधों में सिर्फ रेप ही नहीं, बल्कि छेड़छाड़, दहेज हत्या, किडनैपिंग, ट्रैफिकिंग, एसिड अटैक जैसे अपराध भी शामिल हैं.
कानून सख्त, फिर भी नहीं बदले हालात
16 दिसंबर 2012 की रात दिल्ली की सड़क पर चलती बस में युवती के साथ गैंगरेप किया गया था. इस दौरान दरिंदों ने सारी हदें पार कर दी थीं. बाद में उस युवती की मौत हो गई थी. इस कांड ने देश को झकझोर कर रख दिया था.

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