
कंझावला कांड: कार मालिक आशुतोष को मिली जमानत, कोर्ट ने रखी ये शर्तें
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कंझावला कांड के आरोपी आशुतोष भारद्वाज को दिल्ली कोर्ट ने जमानत दे दी है. आशुतोष भारद्वाज की बलेनो कार से ही वह हादसा हुआ था, जिसमें अंजलि की जान गई थी.
कंझावला कांड के आरोपी आशुतोष भारद्वाज को दिल्ली की रोहिणी कोर्ट ने जमानत दे दी है. आशुतोष भारद्वाज की बलेनो कार से ही वह हादसा हुआ था, जिसमें अंजलि की जान गई थी. मुख्य पांच आरोपियों के साथ आशुतोष को भी दिल्ली पुलिस ने 14 दिन की न्यायिक हिरासत में रखा था. आशुतोष की जमानत अर्जी पर कोर्ट ने सोमवार को फैसला सुरक्षित रखा था, जिसे आज मंगलवार को सुनाया गया.
आरोपी आशुतोष भारद्वाज को 50 हजार रुपये के बेल बांड पर जमानत मिली है. कोर्ट ने आशुतोष को जांच में सहयोग करने का निर्देश भी दिया है. कोर्ट ने आशुतोष को सबूतों से छेड़खानी ना करने और गवाहों को प्रभावित ना करने का भी निर्देश दिया है. इसी के साथ वह कोर्ट की इजाजत के बिना दिल्ली से बाहर भी नहीं जा सकता.
दिल्ली पुलिस ने आशुतोष की जमानत अर्जी का विरोध किया था. पुलिस ने कहा था कि केस इस वक्त महत्वपूर्ण चरण में है और अभी गवाह से सवाल-जवाब होने हैं. पुलिस ने कोर्ट में एक अहम जानकारी और दी. पुलिस ने बताया कि इस मामले में आईपीसी की धारा 302 (मर्डर) की धारा को जोड़ा जाएगा.
दूसरी तरफ आशुतोष के वकील ने कहा कि उनपर लगीं धाराएं जमानती हैं. इसी के साथ अबतक आशुतोष ने जांच में सहयोग किया है और केस से जुड़ा दूसरा आरोपी अंकुश भी रिहा हो चुका है.
वहीं सरकारी वकील ने आशुतोष की जमानत अर्जी का विरोध करते हुए कहा था कि उसने ऐसे शख्स को कार चलाने को दी, जिसके बाद ड्राइविंग लाइसेंस तक नहीं था. इसलिए इस केस में उसका क्या रोल था, जिसका पता किया जाना बाकी है. हालांकि, कोर्ट ने आशुतोष को जमानत दे दी.
कोर्ट ने दिल्ली पुलिस की खिंचाई भी की. कहा गया कि पुलिस अबतक इस केस से जुड़े सभी सीसीटीवी फुटेज जुटाने में सफल नहीं हुई है.

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