
ऐश्वर्या के बाद अभिषेक बच्चन को मिली दिल्ली हाईकोर्ट से राहत, बिना इजाजत नाम-फोटो इस्तेमाल करने पर लगाई रोक
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अभिषेक बच्चन ने अपनी तस्वीरें और आवाज का गलत उपयोग होने और AI जनरेटे फोटोज के हो रहे अवैध इस्तेमाल के खिलाफ दिल्ली हाईकोर्ट में याचिका दायर की थी. इस मामले सुनवाई के बाद कोर्ट ने अभिषेक के हक में फैसला किया है.
ऐश्वर्या राय बच्चन के बाद अब उनके पति अभिषेक बच्चन को भी दिल्ली हाईकोर्ट से राहत मिल गई है. अभिषेक बच्चन द्वारा दायर व्यक्तिगत अधिकारों की रक्षा वाली अर्जी पर कोर्ट ने उनके हक में फैसला सुनाया है. दिल्ली हाईकोर्ट ने ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स को बिना एक्टर की इजाजत के उनके नाम, फोटोज और आवाज के इस्तेमाल करने पर रोक लगा दी है. एक्टर के अवैध AI जनरेटेड तस्वीरों के इस्तेमाल पर भी रोक लगा दी गई है.
अभिषेक बच्चन को मिली राहत
जस्टिस कारिया ने अपने फैसले में कहा कि हमने अभिषेक बच्चन की दी गई दलीलें और सबूत देखे. पहली नजर में उनकी बात बहुत मजबूत लगी. ऐसे में उनको तुरंत एकतरफा राहत दी जाए ताकि, नुकसान से बचा जा सके.
अभिषेक ने क्यों खटखटाया था कोर्ट का दरवाजा?
दरअसल, अभिषेक ने अपने पर्सनैलिटी राइट्स को लेकर दिल्ली हाईकोर्ट में याचिका दायर की थी. अभिषेक बच्चन ने अपनी याचिका में बिना उनकी इजाजत के उनकी आवाज, तस्वीर, वीडियो, नाम या व्यक्तित्व के इस्तेमाल किए जाने को चुनौती देते हुए पर्सनैलिटी राइट्स को लेकर दिल्ली हाइकोर्ट का दरवाजा खटखटाया था. इस मामले में सुनवाई के बाद कोर्ट से अभिषेक को राहत मिली है. कोर्ट ने सभी वेबसाइट्स को बिना उनकी इजाजत के उनके नाम, फोटोज और आवाज के इस्तेमाल करने पर रोक लगा दी है.
अभिषेक से पहले ऐश्वर्या पहुंची थीं कोर्ट

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