
'एक देश-एक चुनाव' के सामने अब कौन से पड़ाव? समझें- संसद के विशेष बहुमत, राज्यों और JPC का क्या रोल
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129वां संविधान संशोधन विधेयक 'एक राष्ट्र एक चुनाव' लागू करने के उद्देश्य से लाया गया है. यह बिल न सिर्फ संसद में, बल्कि सुप्रीम कोर्ट में भी संवैधानिक और कानूनी परीक्षा से गुजरेगा. इस बिल की सफलता इस बात पर निर्भर करेगी कि यह संवैधानिक ढांचे, संघीय ढांचे और लोकतंत्र के सिद्धांतों पर कितना खरा उतरता है.
संविधान (129वां संशोधन) विधेयक, 2024 'वन नेशन, वन इलेक्शन' (ONOE) लागू करने के उद्देश्य से लाया गया है. इसका मकसद लोकसभा और राज्यों के विधानसभा चुनाव एक साथ कराना है. यह बिल पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद की अध्यक्षता में बनी उच्च स्तरीय समिति की सिफारिशों पर आधारित है. इसका लक्ष्य चुनावी प्रक्रिया को सुव्यवस्थित करना, बार-बार चुनावों के कारण होने वाले वित्तीय और प्रशासनिक बोझ को कम करना और बेहतर शासन सुनिश्चित करना है.
इस बिल के तहत संविधान के कई प्रावधानों में बदलाव का प्रस्ताव है, जैसे अनुच्छेद 83 (संसद का कार्यकाल), अनुच्छेद 172 (राज्य विधानसभाओं का कार्यकाल), और संविधान में एक नया अनुच्छेद 82A जोड़ने का प्रस्ताव भी है, जो पूरे देश में एक साथ चुनाव कराने की अनुमति देगा.
ONOE बिल पर चर्चा क्यों हो रही? यह बिल भारत के संघीय ढांचे, संविधान के मूल ढांचे, और लोकतंत्र के सिद्धांतों को लेकर बड़े पैमाने पर कानूनी और संवैधानिक बहस छेड़ चुका है. आलोचकों का कहना है कि राज्य विधानसभाओं के चुनाव लोकसभा के साथ कराने से राज्यों की स्वायत्तता पर असर पड़ेगा और सत्ता के केंद्रीकरण की स्थिति बनेगी. कानूनी विशेषज्ञ यह भी देख रहे हैं कि क्या यह प्रस्ताव संविधान की बुनियादी विशेषताओं, जैसे संघीय ढांचा और लोकतांत्रिक प्रतिनिधित्व, को प्रभावित करता है.
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ONOE बिल के मुख्य बिंदु क्या हैं? 129वां संविधान संशोधन बिल संविधान में एक नए अनुच्छेद 82A को जोड़ने का प्रस्ताव करता है, जो लोकसभा और राज्यों के चुनाव एक साथ कराने की नींव रखता है. अभी तक लोकसभा और राज्य विधानसभाओं के चुनाव अलग-अलग समय पर होते हैं. नए प्रावधान के तहत राष्ट्रपति एक निर्धारित तिथि घोषित करेंगे, जो लोकसभा की पहली बैठक के साथ मेल खाएगी. इस तिथि के बाद लोकसभा और सभी राज्य विधानसभाओं का कार्यकाल 5 साल का होगा.
यदि किसी राज्य विधानसभा या लोकसभा का कार्यकाल समाप्त होने से पहले भंग कर दिया जाता है, तो नए चुनाव होंगे. लेकिन नई सरकार का कार्यकाल मूल 5 साल के शेष समय तक ही सीमित रहेगा. यह प्रावधान सुनिश्चित करता है कि चुनावों की समय-सारिणी पर कोई असर न पड़े और चुनाव प्रक्रिया व्यवस्थित बनी रहे. इस बदलाव को लागू करने के लिए संविधान के अनुच्छेद 83, अनुच्छेद 172, और अनुच्छेद 327 में संशोधन का प्रस्ताव दिया गया है.

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