
इनकम टैक्स बचाने के लिए लास्ट मिनट में लेना चाहते हैं म्यूचुअल फंड, तो वेट ना करें 31 मार्च का
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जब भी 31 मार्च आती है तो लोग लास्ट मिनट में कई सारे टैक्स सेविंग विकल्प ढूंढना शुरू कर देते हैं. ऐसे में अगर आप इनकम टैक्स की धारा-80 सी के तहत म्यूचुअल फंड या ELSS स्कीम में निवेश कर टैक्स सेविंग की सोच रहें तो बेहतर होगा कि 31 मार्च से पहले ही सेविंग करें. जानें क्यों?
पहले आप इनकम टैक्स बचाने के लिए टैक्स सेविंग म्यूचुअल फंड या इक्विटी लिंक्ड सेविंग स्कीम्स (ELSS) में 31 मार्च तक सेविंग कर सकते थे. लेकिन 1 फरवरी 2021 के बाद से इन स्कीम में यूनिट अलॉटमेंट के नियम बदल गए हैं, इसलिए अब ऐसा नहीं हो सकता. (Photo:File) नए नियमों के हिसाब से अब म्यूचुअल फंड में यूनिट अलॉटमेंट तभी हो सकता है जब निवेशक की ओर से भेजा गया पैसा संबंधित स्कीम के खाते में पूरी तरह से पहुंच जाए. आपके बैंक खाते से स्कीम के खाते में पैसा पहुंचना आप किस बैंक से लेनदेन कर रहे हैं उस पर निर्भर करता है. (Photo:File) सबसे पहले आप ये पता लगाएं कि आपका बैंक म्यूचुअल फंड कंपनी के पास पैसा भेजने में कितना वक्त लेता है. मान लीजिए आप अगर 31 मार्च को ELSS के लिए पेमेंट करते हैं तो वो म्यूचुअल फंड कंपनी के बाद में पहुंचेगा और इस तरह आपका निवेश अगले वित्त वर्ष में काउंट होगा ना कि इस वित्त वर्ष में और आप अपनी टैक्स सेविंग नहीं कर पाएंगे. (Photo:File)
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