
इनकम टैक्स: गलत या फर्जी बिल लगाने वालों को आ सकता है नोटिस, जानें क्या है बचने का उपाय?
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वित्त वर्ष 2020-21 के लिए ज्यादातर लोगों ने टैक्स बचाने के लिए अपने जरूरी निवेश दस्तावेज जमा कर दिए हैं. अगर किसी को लगता है कि उसने कोई गलत या फर्जी बिल लगाया है तो उसे खुद ही इसका सुधार कर लेना चाहिए और विभाग के नोटिस का इंतजार नहीं करना चाहिए.
इनकम टैक्स बचाने के लिए निवेश के तमाम प्रमाण देते समय बहुत से लोग गलत या फर्जी बिल जमा कर देते हैं. आयकर विभाग के पास अब ऐसे मामलों की जांच के लिए पुख्ता इंतजाम हैं, इसलिए ऐसे लोगों के पास विभाग से नोटिस आ सकता है. आइए जानते हैं कि इसके लिए क्या दंड होता और इससे बचने के क्या उपाय हैं? वित्त वर्ष 2020-21 के लिए ज्यादातर लोगों टैक्स बचाने के लिए अपने जरूरी निवेश दस्तावेज जमा कर दिए हैं. अगर किसी को लगता है कि उसने कोई गलत या फर्जी बिल लगाया है तो उसे खुद ही इसका सुधार कर लेना चाहिए और विभाग की नोटिस का इंतजार नहीं करना चाहिए. टैक्स मामलों के एक्सपर्ट बलवंत जैन कहते हैं कि अगर नौकरीपेशा लोगों की बात करें तो ज्यादातर लोगों को किसी जांच या पेनाल्टी का सामना इसलिए नहीं करना पड़ता, क्योंकि उनके एम्प्लॉयर के लेवल से ही बिल आदि का वेरिफिकेशन हो जाता है. इसके बाद जब आयकर विभाग को किसी पर शक होता है तो वह उसका वेरिफिकेशन करता है और संदेह होने पर नोटिस भेजता है. ऐसा लाखों में कोई एक केस होता है.
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