
'आपके पास मेरे मंत्रियों को बर्खास्त करने की पावर नहीं', CM स्टालिन और राज्यपाल के बीच बढ़ा टकराव
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तमिलनाडु के सीएम स्टालिन और राज्यपाल आरएन रवि के बीच टकराव बढ़ता ही जा रहा है. दरअसल राज्यपाल ने सेंथिल बालाजी को मंत्री पद से बर्खास्त कर दिया था. इसको लेकर स्टालिन ने गवर्नर से पूछा है कि आपने यह किस पावर के तहत किया है. आपके पास मंत्रियों की बर्खास्तगी की पावर नहीं है.
तमिलनाडु की स्टालिन सरकार के मंत्री वी सेंथिल बालाजी को राज्यपाल आरएन रवि ने बीते गुरुवार को मंत्रिपरिषद से बर्खास्त कर दिया था. हालांकि कुछ ही घंटों में राज्यपाल अपने फैसले से पलट गए और सेंथिल की बर्खास्तगी को स्थगित कर दिया. इस फैसले को लेकर सीएम स्टालिन और राज्यपाल के बीच टकराव बढ़ गया है. सीएम ने इस मामले में राज्यपाल को चिट्ठी लिखकर पूछा है कि किस पावर के इस्तेमाल से उन्होंने मंत्री को बर्खास्त किया है.
एमके स्टालिन ने अपनी चिट्ठी में कहा कि राज्यपाल के पास मंत्रियों को बर्खास्त करने की कोई शक्ति नहीं है. निर्वाचित मुख्यमंत्री को ही ऐसा करने का एकमात्र विशेषाधिकार है. सेंथिल बालाजी कैश फॉर जॉब और मनी लॉन्ड्रिंग समेत करप्शन के आरोपों का सामना कर रहे हैं और इन मामलों में वह जेल में बंद हैं.
स्टालिन ने अपनी चिट्ठी में क्या कहा?
स्टालिन ने अपने पत्र में कहा, "मुझे आपकी चिट्ठी 29 जून की शाम करीब 7 बजे मिली, जिसमें कहा गया कि सेंथिल बालाजी को मंत्रिमंडल से बर्खास्त किया जाता है. इसके बाद दूसरी चिट्ठी रात करीब पौने 12 बजे मिली, जिसमें इस आदेश को वापस ले लिया गया. मैं इसलिए पत्र लिख रहा हूं ताकि राज्यपाल इस मामले में तथ्य और कानून दोनों स्पष्ट रूप से समझाएं."
सीएम ने यह भी आरोप लगाया कि बर्खास्तगी का आदेश जारी करने या उसे रोके रखने से पहले न तो उनसे और न ही उनके मंत्रिपरिषद से सलाह ली गई थी. उन्होंने कहा कि राज्यपाल ने जल्दबाजी में और संविधान के प्रति बहुत कम सम्मान के साथ काम किया.
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