
अदालत पहुंचीं इमरान खान की बहन अलीमा, अदियाला जेल प्रशासन पर दर्ज कराया 'कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट' का केस
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इमरान खान की बहन अलीमा खान ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट में अदियाला जेल अधीक्षक व अन्य के खिलाफ कोर्ट की अवमानना करने के मामले में याचिका दायर की है. उनका आरोप है कि कोर्ट के आदेश के बावजूद जेल प्रशासन उन्हें इमरान खान से मिलने नहीं दे रहा.
पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान की बहन अलीमा खान ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट (IHC) में अदियाला जेल अधीक्षक और अन्य अधिकारियों के खिलाफ कोर्ट की अवमानना की याचिका दायर की है. उन्होंने अपनी याचिका में जेल अधिकारियों पर आरोप लगाया है कि कोर्ट के आदेश के बावजूद उन्हें जेल में अपने भाई इमरान खान से मिलने नहीं दिया जा रहा. याचिका खैबर पख्तूनख्वा के मुख्यमंत्री सोहेल अफरीदी और पीटीआई नेताओं की मौजूदगी में दाखिल की गई.
याचिका में इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 24 मार्च के आदेश का हवाला दिया गया है, जिसमें 73 वर्षीय इमरान खान के लिए सप्ताह में दो बार (मंगलवार और गुरुवार) अपने परिजनों से मुलाकात की अनुमति बहाल की गई थी. वह अगस्त 2023 से रावलपिंडी की अदियाला जेल में बंद हैं. अलीमा खान ने कहा कि अधिकारियों ने जानबूझकर कोर्ट के आदेशों का पालन नहीं किया, जिससे उनके भाई की सेहत को लेकर चिंता बढ़ गई है.
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अलीमा खान ने याचिका में अदियाला जेल अधीक्षक अब्दुल गफूर अंजुम, सद्दार बेरौनी थाने के SHO राजा ऐजाज अजीम, संघीय गृह सचिव कैप्टन (रिटायर्ड) मुहम्मद खुर्रम आगा और पंजाब गृह विभाग के सचिव नूरुल अमीन को पक्षकार बनाया है और इनके खिलाफ कोर्ट की अवमानना करने के आरोप में आपराधिक कार्रवाई की मांग की है. अलीमा और अफरीदी ने गुरुवार को अदियाला जेल के बाहर 16 घंटे का धरना दिया था, जो शुक्रवार सुबह समाप्त हुआ.
इमरान खान से मुलाकात न होने पर खैबर पख्तूनख्वा के मुख्यमंत्री सोहेल अफरीदी ने कहा कि उनकी पार्टी पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ (PTI) संसद सत्र नहीं चलने देगी. उन्होंने चीफ जस्टिस से मिलने की कोशिश की, लेकिन नाकाम रहे. सोहेल अफरीदी ने कहा, 'हमने सभी संवैधानिक रास्ते आजमाए, अब क्या बचा है?' उन्होंने 2 दिसंबर को फिर से इस्लामाबाद हाई कोर्ट और अदियाला जेल के बाहर प्रदर्शन की घोषणा की है.
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