UPI Payment: यूपीआई करते वक्त कट गया खाते से पैसा, लेकिन न मर्चेंट को मिला न आपके खाते में आया तो वापसी के लिए यहां करें शिकायत
ABP News
UPI Payment: कई बार यूपीआई के दौरान पैसा फंस जाता है और तय समय में भी वह वापस नहीं आता. बैंक भी इस तरह के केस में सुनवाई नहीं करता. ऐसी स्थिति में कहां शिकायत करें इसके बारे में हम दे रहे हैं जानकारी.
UPI Transaction Error: पिछले कुछ साल में डिजिटल पेमेंट (Digital Payment) का ट्रेंड भारत में बढ़ा है. डिजिटल पेमेंट में भी यूपीआई (UPI) के जरिए भुगतान करने वालों की संख्या ज्यादा है. यूपीआई से पेमेंट काफी आसान और सुविधाजनक है, लेकिन कई बार ऐसा होता है जब पैसा आपके खाते से कट जाता है, ऐसी स्थिति में बैंक या मर्चेंट आपसे 2-3 दिन इंतजार करने को कहते हैं. आमतौर पर इन 2-3 दिनों में आपका पैसा वापस आ जाता है या मर्चेंट के खाते में चला जाता है. पर कुछ केस में ऐसा भी होता जब न पैसा मर्चेंट को मिलता है और न ही आपके खाते में वापस आ पाता है. ऐसी स्थिति में क्या किया जाए इसे लेकर लोगों में कंफ्यूजन की स्थिति रहती है. आज हम आपको बताएंगे कि ऐसी स्थिति में आपको क्या करना चाहिए.
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